फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, आवर्ती जमा यानी आरडी या किसी दूसरे ब्याज अर्जित होने वाले निवेश साधनों से हुई ब्याज आय पर टीडीएस से छूट का रिक्वेस्ट करने पर यह फॉर्म जमा करना होता है।
पारंपरिक उच्च कर दरों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कर उछाल नहीं आया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में 1991 के बाद से सरकारों ने स्पष्ट रूप से मध्यम कर दरों की वकालत की है, जिससे अधिक पारदर्शिता तथा अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
पाकिस्तान अपनी कंगाली दूर करने के लिए आमजनों को गन्ने की तरह निचोड़ लेना चाहता है। यही वजह है कि 4.67 लाख रुपये की कमाई करने वाले पाकिस्तानियों से 45 फीसदी टैक्स वसूलने का प्लान बन रहा है। हालांकि अभी इस पर सहमति नहीं बनी है। अभी तक 5 लाख पर 35 फीसदी टैक्स वसूला जाता है।
लोकसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने देश भर से 1100 करोड़ रुपये कैश-ज्वेलरी जब्त की है।
आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपको कौन सा फॉर्म चुनना है। साथ ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड आईडी और एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकें।
आयकर नियमों के मुताबिक, अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।
महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान आईटी विभाग ने 26 करोड़ रुपए नकद और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं।
पाटण जिले के रहने वाले खेमराज दवे को अगस्त महीने में आयकर की तरफ से इनकम टैक्स का नोटिस आया। यह नोटिस अंग्रेजी भाषा में था। नोटिस को दवे नहीं पढ़ पाए, जब फिर दोबारा नोटिस आया तो दवे ने सुरेश जोशी नाम के एक वकील से संपर्क किया।
वित्त वर्ष के दौरान कई बार टीडीएस या अन्य मदों के चलते आपको रिफंड मिलता है। रिटर्न फाइल करते समय आयकर विभाग इसके लिए आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।
दिल्ली में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिस में आग लग गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं, मौके पर 21 दमकल वाहन पहुंचे और आग पर काबू पाया।
Income Tax Department : इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फॉर्म 15एच उन निवासी व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी अनुमानित कर देयता है वित्तीय वर्ष में शून्य है। कोई भी कंपनी या फर्म या गैर-निवासी फॉर्म 15G जमा करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।
अधिकांश वेतनभोगी करदाता अब अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीडीएस भुगतान - नियोक्ताओं द्वारा (वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए) और बैंकों (सावधि जमा ब्याज पर टीडीएस के लिए) - 30 अप्रैल तक किया जाएगा।
अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर आईटी अधिकारियों ने छापा मारा है। TMC ने दावा किया कि पार्टी महासचिव के हेलीकॉप्टर पर कोलकाता के बेहाला फ्लाइंग क्लब में आयकर अधिकारियों ने रेड की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उन रिपोर्ट का खंडन किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरए से जुड़े मामलों को फिर से ओपन कर रहा है। ई-वेरिफिकेशन का मकसद विसंगतियों से जुड़े मामलों के बारे में सचेत करना था।
इनकम टैक्स जमा करने के लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनना होता है।
वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष की शुरुआत से ही टैक्स प्लानिंग कर चाहिए। इससे आपको टैक्स बचाने के साथ-साथ ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी।
ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
Infosys को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस असिसमेंट ईयर 2020-21 की टैक्स देनदारी को लेकर है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़