लोकसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने देश भर से 1100 करोड़ रुपये कैश-ज्वेलरी जब्त की है।
आयकर नियमों के मुताबिक, अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।
महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान आईटी विभाग ने 26 करोड़ रुपए नकद और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं।
पाटण जिले के रहने वाले खेमराज दवे को अगस्त महीने में आयकर की तरफ से इनकम टैक्स का नोटिस आया। यह नोटिस अंग्रेजी भाषा में था। नोटिस को दवे नहीं पढ़ पाए, जब फिर दोबारा नोटिस आया तो दवे ने सुरेश जोशी नाम के एक वकील से संपर्क किया।
वित्त वर्ष के दौरान कई बार टीडीएस या अन्य मदों के चलते आपको रिफंड मिलता है। रिटर्न फाइल करते समय आयकर विभाग इसके लिए आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।
दिल्ली में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिस में आग लग गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं, मौके पर 21 दमकल वाहन पहुंचे और आग पर काबू पाया।
Income Tax Department : इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फॉर्म 15एच उन निवासी व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी अनुमानित कर देयता है वित्तीय वर्ष में शून्य है। कोई भी कंपनी या फर्म या गैर-निवासी फॉर्म 15G जमा करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।
अधिकांश वेतनभोगी करदाता अब अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीडीएस भुगतान - नियोक्ताओं द्वारा (वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए) और बैंकों (सावधि जमा ब्याज पर टीडीएस के लिए) - 30 अप्रैल तक किया जाएगा।
अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर आईटी अधिकारियों ने छापा मारा है। TMC ने दावा किया कि पार्टी महासचिव के हेलीकॉप्टर पर कोलकाता के बेहाला फ्लाइंग क्लब में आयकर अधिकारियों ने रेड की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उन रिपोर्ट का खंडन किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरए से जुड़े मामलों को फिर से ओपन कर रहा है। ई-वेरिफिकेशन का मकसद विसंगतियों से जुड़े मामलों के बारे में सचेत करना था।
इनकम टैक्स जमा करने के लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनना होता है।
वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष की शुरुआत से ही टैक्स प्लानिंग कर चाहिए। इससे आपको टैक्स बचाने के साथ-साथ ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी।
ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
Infosys को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस असिसमेंट ईयर 2020-21 की टैक्स देनदारी को लेकर है।
ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसी सुरक्षित भुगतान विधियों का विकल्प चुनें।
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने अदालत से कांग्रेस से कर वसूली के इस मामले को जून में सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आग्रह किया है।
मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पहली बार अधिकारियों को एक व्यक्ति द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित किराया रसीदें मिलीं। अधिकारी अब उन कर्मचारियों के पीछे जा रहे हैं, जिन्होंने टैक्स वसूलने के लिए फर्जी दावे किए हैं।
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