दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा को शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय और दे दिया।
सरकार ने देश के आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
नए पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में 17 मई तक 15 लाख से अधिक करदाताओं को 24,792 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को अपने आयकर रिटर्न जारी किए।
यदि अगले दो हफ्तों में कोविड की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार को इन समयसीमाओं को आगे और बढ़ाना होगा।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है।
CBI के एक अधिकारी ने सिनेमाई अंदाज में सड़कों पर एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक पीछा करने के बाद आयकर विभाग के अधिकारी आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं, जिसका उपयोग बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम आय वाले करदाता करते हैं।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये करदाताओं के आईटीआर-1 और 4 फार्म भरने को लेकर ‘ऑफलाइन’ सुविधा शुरू की है।
सीबीडीटी ने कहा कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल आईटीआर फॉर्म्स फाइल करने के तरीके में भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं।
आयकर विभाग ने 2020-21 में 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि रिफंड की। इसमें व्यक्तिगत आयकर मद में 2.34 करोड़ करदाताओं को 87,749 करोड़ रुपये जबकि कंपनी कर मद में 3.46 लाख मामलों में 1.74 लाख करोड़ रुपये वापस किये गये।
1 अप्रैल एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करेगा और आयकर में बदलाव लाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए कुछ बदलावों की घोषणा की थी। यहां उन परिवर्तनों की एक सूची दी गई है जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष से पेश किया जाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिन्दू परिवार 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
अगर आपने अपने परिवार में बच्चों के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रिमियम भर रहें तो आप आसानी से सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड में छापेमारी की है। विभाग ने 20 से ज्यादा जगहों पर रेड्स की है। ये ग्रुप शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई कर रहा था।
आप सैलरीड हैं, बिज़नेसमैन हैं, या आपको किसी भी अन्य सोर्स से इनकम हो रही है तो आपको अपने इनकम के मुताबिक टैक्स चुकाना पड़ता है।
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