नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और इस साल से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कटौतियां किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय पर प्रभाव डालेगी।
वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव का जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने करदाताओं को दूसरी तरह से राहत देते हुए इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा कर 40,000 रुपए कर दी है।
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