प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग कथित कर चोरी के उन 30,000 से अधिक मामलों की जांच कर रहा है जिनमें करदाता द्वारा नोटबंदी के बाद रिटर्न आयकर रिटर्न में संशोधन किया गया
नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
ITR दाखिल करने के लिए PAN का आधार से लिंक करना कर दिया गया है। समस्याओं को देखते हुए अब OTP के जरिए या PAN कार्ड की स्कैन्ड कॉपी की व्यवस्था की गई है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
सरकार ने शुक्रवार को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
एक जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो टैक्स रिटर्न फाइल होगा और न ही पैन नंबर बनेगा।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
पिछले तीन साल के दौरान 76 लाख से अधिक नए लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी शुरू की है। व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 3.65 करोड़ हो गई।
व्यक्तिगत करदाताओं में से ज्यादातर ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए अपनी सालाना आय 5.5 से 9.5 लाख रुपए दिखाई है।
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