लोग अपना सुझाव लेने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज शुरू किया गया है। लोग अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर और ओटीपी के माध्यम से इसपर जा सकते हैं।
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
How to register on e filing portal : अगर आपको जितना टैक्स चुकाना चाहिए था, उससे अधिक का भुगतान कर दिया है, तो आईटीआर फाइल करने से आपको टैक्स रिफंड प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपको कौन सा फॉर्म चुनना है। साथ ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड आईडी और एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकें।
ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसी सुरक्षित भुगतान विधियों का विकल्प चुनें।
बीते वित्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड आयकर रिटर्न फाइल हुए हैं। 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में रिकॉर्ड 9% का उछाल देखा गया है। कुल 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिए किये गए हैं।
Income Tax Return Last Date : अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2023 बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है।
31st December से पहले ऐसे कई काम हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। Kaam Ki Khabar में आपको बताते हैं 31st December से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है।
आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने 22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई किए।
Income Tax Refund अगर आपके खाते में नहीं आया है तो हो सकता है ITR Filling के दौरान आपने कोई चूक की हो। Kaam Ki Khabar में देखिए क्यों Refund मिलने में आपको हो सकती है दिक्कत।
5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
कई दफा देखा गया है कि करदाता बैंक अकाउंट नंबर ही गलत फीड कर देता है। रिटर्न भरते समय जांच लें कि बैंक अकाउंट नंबर और आईटीआर फॉर्म में डाला गया नंबर एक ही है।
आपके पूर्व नियोक्ता, आपकी सैलरी और टीडीएस की गणना अपके द्वारा साल की शुरुआत में की गई निवेश की घोषणा के आधार पर करता है।
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