इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को फर्जी ई-मेल से सावधान रहने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो सकता है।
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स-पेयर्स के बीच ईमेल के बीच पत्र व्यवहार को मान्यता दे दी। बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।
संपादक की पसंद