विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्लीनमनी के तहत आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में 230 से अधिक सर्वे किए हैं। 250 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है।
आयकर विभाग 20,000 रुपए व इससे अधिक राशि की ऋण जमाओं के चुनिंदा मामलों में जांच कर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।
नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 के तहत आयकर विभाग ने देश भर में 230 से अधिक मामले अब तक दर्ज किए हैं और 55 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की हैं।
नोटबंदी के बाद जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में मोटी रकम जमा कराई है तो उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कभी भी पहुंच सकते हैं।
आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में अघोषित नकदी जमा कराने की पड़ताल के अपने अभियान ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा चरण अगले महीने शुरू कर सकता है।
इनकम टैक्स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।
आम आदमी जल्द 5-6 मिनट में परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN ) प्राप्त कर सकते है। साथ ही नहीं, जल्द आप अपने स्मार्टफोन से इनकम टैक्स भी पे कर सकेंगे।
अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने सभी को 28 फरवरी तक PAN अपडेट कराने को कहा है
Valentine Day के मौके पर अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को 20 हजार रुपए या उससे अधिक का कैश दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।
नोटबंदी के बाद यदि आपने किसी व्यक्ति या रिश्तेदार से 20,000 रुपए या इससे अधिक का कैश गिफ्ट या चंदा लिया है तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे ईमानदार टैक्सपेयर्स के साथ पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आएं।
आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
जिन कंपनियों का कारोबार 2016-17 अथवा बाद के वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो जाता है तो भी उन्हें 25% की दर से ही टैक्स देना होगा।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा बेहिसाब धन पर कार्रवाई करने के लिए एक करोड़ खातों की जांच और उसका मिलान किया है।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है
एक अज्ञात टैक्सपेयर पर आकलन वर्ष 2014-15 में 21,870 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, सभी देशवासियों द्वारा दिए जाने वाले कुल इनकम टैक्स का यह 11% बनता है।
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