Tax Collection: चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 18.90 लाख करोड़ हो गया है। सरकार द्वारा इस अवधि में 3.37 लाख करोड़ का रिफंड भी दिया गया है।
Income Tax Saving Tips: जनवरी फरवरी और मार्च ये तीन ऐसे महीने हैं, जब लोग अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स खोजते हैं। अगर आपने पुराना टैक्स रिजीम चुना है, तो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके अच्छा-खासा टैक्स बचा सकते हैं।
अगर निवेश की समयसीमा की बात करें तो एससीएसएस और एफडी में कोई अंतर नहीं है। दोनों में 5 साल की लॉक इन पीरियड है। यानी 5 साल के निवेश करने पर ही टैक्स बचत दी जाएगी।
How to Save Tax: पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 80C, 80D और 24B के तहत दी गई छूट का फायदा उठाकर आप आसानी टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
यह टैक्स उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है। यह आयकर विभाग द्वारा तय की गई नियत तारीखों पर किया जाता है।
अगर आप भी अभी तक ये जरूरी काम नहीं निपटा सके हैं तो जल्दी करें। अन्यथा आपको भारी पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं से लगातार अपील कर रहा है कि सभी तरह के बकाये का निपटान तय तारीख तक जरूर कर लें।
Income Tax Savings Options: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड (EPF) और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में निवेश करके आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। इसमें रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है।
आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है।
आईटीएटी ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आयकर विभाग द्वारा उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीजिंग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
Tax Planning Mistakes: टैक्स सेविंग के लिए आपको पूरी योजना के साथ निवेश करना चाहिए। नहीं तो आप इनकम एक्ट में दी गई टैक्स छूट का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं।
आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है।
बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक घर हुए छापेमारी में करोड़ों की गाड़ियां मिली हैं। इन गाड़ियों का नंबर 4018 है। लेकिन एक स्कूटर भी मिला है जो सालों पुराना है, उसका नंबर भी 4018 ही है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई कहानी है?
बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक के यहां गुरुवार को इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में टीम को कई लग्जरी गाड़ियां मिली थीं। सूत्रों की मानें तो कंपनी के मालिक और उनके बेटे से आयकर विभाग अब भी पूछताछ कर रही है।
यूपी के गाजीपुर में परचून की दुकान चलाने वाले एक शख्स के पैन नंबर से दिल्ली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर 13 करोड़ 97 लाख 25 हजार 950 रुपये का लेन-देन हुआ है। पीड़ित को इसकी जानकारी तब हुई जब इनकम टैक्स के अधिकारी नोटिस लेकर उसके घर पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तंबाकू कंपनी के ठिकाने पर रेड मारने गई आयकर विभाग की टीम तब सन्न रह गई, जब छापेमारी में उन्हें 60 करोड़ से अधिक की कीमत की लग्जरी कारें मिली।
सैलरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके ऊपर कितनी टैक्स की देनदारी बनेगी। आप भी अगर नौकरी करते हैं तो टैक्स की गणना आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इसके साथ कई मनी डेडलाइन खत्म हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले सभी जरूरी काम को निपटा दें। इससे बाद की परेशानी से आप बच जाएंगे।
Tax Saving Tips: पुरानी टैक्स रिजीम के तहत कई सारी इनकम टैक्स की छूट आपको मिलती हैं। जिसके जरिए आप 10 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स भर सकते हैं।
ऐसे टैक्सपेयर यानी करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीधे कम्प्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं।
कांग्रेस ने हालही में आयकर विभाग पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स देना पड़ता है? नियम क्या कहता है?
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