Income Tax Department : इस नए फीचर से टैक्सपेयर्स को अब हर काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फॉर्म 15एच उन निवासी व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी अनुमानित कर देयता है वित्तीय वर्ष में शून्य है। कोई भी कंपनी या फर्म या गैर-निवासी फॉर्म 15G जमा करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।
अधिकांश वेतनभोगी करदाता अब अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीडीएस भुगतान - नियोक्ताओं द्वारा (वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए) और बैंकों (सावधि जमा ब्याज पर टीडीएस के लिए) - 30 अप्रैल तक किया जाएगा।
अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर आईटी अधिकारियों ने छापा मारा है। TMC ने दावा किया कि पार्टी महासचिव के हेलीकॉप्टर पर कोलकाता के बेहाला फ्लाइंग क्लब में आयकर अधिकारियों ने रेड की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उन रिपोर्ट का खंडन किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरए से जुड़े मामलों को फिर से ओपन कर रहा है। ई-वेरिफिकेशन का मकसद विसंगतियों से जुड़े मामलों के बारे में सचेत करना था।
इनकम टैक्स जमा करने के लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनना होता है।
वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष की शुरुआत से ही टैक्स प्लानिंग कर चाहिए। इससे आपको टैक्स बचाने के साथ-साथ ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी।
ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
Infosys को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस असिसमेंट ईयर 2020-21 की टैक्स देनदारी को लेकर है।
ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसी सुरक्षित भुगतान विधियों का विकल्प चुनें।
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने अदालत से कांग्रेस से कर वसूली के इस मामले को जून में सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आग्रह किया है।
मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पहली बार अधिकारियों को एक व्यक्ति द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित किराया रसीदें मिलीं। अधिकारी अब उन कर्मचारियों के पीछे जा रहे हैं, जिन्होंने टैक्स वसूलने के लिए फर्जी दावे किए हैं।
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इनकम टैक्स विभाग का ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं।
कांग्रेस ने सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले ‘टैक्स टेररिज्म’ के जरिए विपक्ष पर हमला करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीजेपी की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पार्टी को 1700 करोड़ का नोटिस थमाया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी।
बैंक ने प्रतिक्रिया में कहा कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक ने कहा कि इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी।
आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के यहां छापेमारी की है। बता दें कि गुलाब सिंह यादव दिल्ली के मटियाला विधानसभा से विधायक हैं। गुलाब सिंह गुजरात का प्रभारी और सह प्रभारी भी रह चुके हैं।
कांग्रेस का एक भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। देश भर में कांग्रेस पार्टी के 100 से ज्यादा अकाउंट हैं जिनमें अलग अलग जगह करोड़ों रुपये जमा हैं। इनमें से दिल्ली के पांच बैंकों के 11 अकाउंट्स से इनकम टैक्स ने अपने बकाया पैसे की रिकवरी की है। इन 11 अकाउंट्स को भी फ्रीज नहीं किया गया।
कोई भी भारतीय पीपीएफ में निवेश कर सकता है। वहीं, केवल वेतनभोगी कर्मचारी जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता है और नियमित रूप से ईपीएफ में योगदान करते हैं, वे वीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं।
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