आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
NTA की 6 सालों की जानकारी सामने आई है। सरकार ने बताया कि एनटीए ने अब तक एग्जाम फीस से 3514 करोड़ रुपये की कमाई की है।
ITR Last Date : 31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे गये हैं। आयकर विभाग ने एक्स पर यह जानकारी दी है।
टैक्स रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में जमा किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिये पहले से वेरिफाई किया गया है।
How to file Income Tax Return Online: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज यानी 31 जुलाई 2024 को आखिरी दिन है। अगर, आपने भी अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो इन आसान स्टेप्स से आप घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है।
कर्नाटक के एक व्यक्ति ने बजट 2024 को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने बताया गया कि नौकरी करने वाले लोग कैसे अपना 100% टैक्स बचा सकते हैं।
सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा कि नई कर व्यवस्था के प्रति ‘पर्याप्त आकर्षण’ है और आज तक दाखिल लगभग 66 प्रतिशत आयकर रिटर्न (आईटीआर) नई व्यवस्था के तहत हैं।
आयकर विभाग ने यह साफ किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र को अब संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ‘इंडेक्सेशन’ व्यवस्था के तहत घर जैसे निवेश के खरीद मूल्य को इस तरह समायोजित किया जाता है कि ऐसी परिसंपत्तियों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नजर आए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। टैक्स चुकाने वालों के लिए यह योजना राहत लेकर आएगी।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि कुल टैक्सपैयर्स में से दो-तिहाई यानी लगभग 68 प्रतिशत नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं, दूसरी पुरानी टैक्स व्यवस्था में है।
Budget में Finance Minister ने Old Tax regime में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन New Tax रिजीम में छूट की सीमा बढ़ाई है। इससे न्यू टैक्स रिजीम पहले से बेहतर हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 में की गई घोषणाओं के बाद, टैक्सपेयर्स में कन्फ्यूजन है कि अब कौन सी व्यवस्था चुनना फायदेमंद र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। इसके बाद ओल्ड या न्यू में किसे चुनना फायदेमंद रहेगा?
मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। बजट को लेकर मिडिल क्लास के लोग बजट पर अपनी आंखें गड़ाए हुए थे। लेकिन नया इनकम टैक्स रिजीम देखकर मिडिल क्लास की तो हवा ही निकल गई। एक बार फिर वह इस बजट से निराश हुए। ऐसे में सोशल मीडिया पर बजट को लेकर मीम्स के जरिए मिडिल क्लास अपना दुख-दर्द बयां किया।
10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा होगा। वहीं 12 से 15 लाख के आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक के इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह फंड सैलरीड क्लास और स्वरोजगार वालों के लिए टॉप निवेश विकल्पों में से एक हैं। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र एकमात्र म्यूचुअल फंड हैं। निवेशक अलग-अलग टैक्स बचत विकल्पों में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह भारतीय जनगणना का डेटा कि हर 10 साल में असम में मुस्लिम आबादी करीब 11 लाख बढ़ जाती है। 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुसलमान थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा।
बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार मां पर बाल शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए महिला पर 2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
बीआरएस के नौ विधायकों के शामिल होने के साथ कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या बढ़कर अब 74 हो गई है। छह बीआरएस विधानपरिषद सदस्य (एमएलसी) भी हाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे।
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