गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि प्लेटें बनाने के लिए मशीनरी, प्लेट और उपकरण दिल्ली से लाए गए थे और प्लेटें बनाकर विभिन्न दुकान मालिकों को बेच रहे थे। इनके खरीदारों को भी यह पता नहीं था कि ये प्लेटें नकली थी।
दिल्ली में बिना HSRP वाली गाड़ियों पर 5500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में यह नियम पहले ही लागू कर दिया गया है।
High Security Registration Plates अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उपभोक्ता नंबर प्लेट और स्टिकर की होम डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं। केवल कारों को ईंधन स्टिकर मिलना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक के भी न होने पर एमवी अधिनियम के तहत 5,500 रुपये का चालान है।
HSRP और कलर-कोडेड स्टिकर बुकिंग प्रक्रिया को वाहन मालिकों की मदद के लिए आसान बना दिया गया है।
उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) और कलर-कोडेड स्टीकर के बिना चल रहे वाहनों के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान जारी है और शनिवार को इस मामले में 205 चालान जारी किये गये।
अदालत ने यह भी कहा कि इस साल अगस्त में दिल्ली सरकार द्वारा स्टीकरों और HSRP की जरूरत के बारे में विज्ञापन जारी करना आदर्श समय नहीं था।
डीजल वाहनों के लिए कलर-कोडेड स्टिकर की पृष्ठभूमि ऑरेंज, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए लाइट ब्लू और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे होगी। एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के लिए वेबसाइट का नवीनीकरण नवंबर 2020 में किया गया।
दिल्ली में फिलहाल 16 जगहों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सबसे ज्यादा चालान कटे हैं
परिवहन विभाग ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा, "हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए दिल्ली में 658 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की 517 कॉलोनियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की सुविधा उपलब्ध है।
दिल्ली में बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर स्टीकर के चल रहीं गाड़ियों के चालान पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डोर स्टेप डिलीवरी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है।
सरकार की नई गाइडलाइन के बाद वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plates/HSRP) और कलर स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। आप यहां HSRP की पूरी जानकारी ले सकते हैं।
अभी तो सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ही चालान काटे जा रहे हैं, आगे चलकर गाड़ी पर लगने वाले कलर स्टीकर को लेकर भी चालान कट सकते हैं। गाड़ियों में अब कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
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