एसएसएलसी (कक्षा 10) और 2 पीयूसी (कक्षा 12) के लिए वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित होने वाली हैं। अधिकारियों ने छात्रों को हॉल टिकट जारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि, कुछ प्रदर्शनकारी छात्र अपने हॉल टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, सभी की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है, सिवाय कासिफ के जिसकी उम्र 32 वर्ष है।
कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि वर्तमान मामले में संस्थागत प्रतिबंध केवल शिक्षण संस्थानों के अंदर है और कहीं नहीं है।
बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अभी तक हुई जांच में सामने आया है कि ये हत्या पहले की दुश्मनी के कारण हुई थी।
'हिजाब में पहचान छुप जाती है, वहीं पगड़ी में किसीकी पहचान नहीं छुपती। इसलिए हिजाब का पगड़ी से तुलना करना सही नहीं है।'
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही है, मगर इसके बावजूद राज्य में हिजाब विवाद जारी है, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता बढ़ रही है।
घटना शनिवार की है जब युवती बेगूसराय के मंसूर चौक शाखा के यूको बैंक में पैसे निकालने गई थी। वीडियो के अनुसार, तीन से चार बैंक कर्मचारियों ने उसे हिजाब हटाने के लिए कहा और उसके बाद ही पैसे निकालने के लिए आवेदन किया।
मृतक की पहचान 26 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है और वह बजरंग दल का सक्रिय सदस्य था। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हत्या के बाद इलाके का माहौल बिगड़ गया और कई जगह जमकर बवाल भी हुआ।
Hijab Controversy: देशभर में हिजाब पहनने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आम लोग से लेकर सेलेब्स तक अपनी राय रख रहे हैं। अब इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने वाली जायरा वसीम ने देखिये क्या लिखा है।
प्रिंसिपल ने शनिवार को पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मदिकेरी जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल विजय की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
कॉलेज प्रबंधन, विकास समिति ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की जिद करने वाली छात्राओं को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला। इसलिए, उन्हें अस्थायी रूप से कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हिजाब और भगवा शॉल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कर्नाटक का हिजाब विवाद कई दिनों से देश भर में छाया हुआ है। इस मामले पर हर पार्टी के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं, हिजाब प्रकरण का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है।
अलीगढ़ की छात्राओं ने कहा कि ‘हिजाब पहनना हमारा राइट है। हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। हमारे इस्लाम में दिया गया है कि हम हिजाब पहनें। हम खुद को ढंक सके ताकि दुनिया की गंदी नज़र से खुद को बचा सकें।’
इस सर्वे में महिलाओं के सिर ढंकने, नकाब लगाने या बुर्का पहनने जैसे विषय को भी शामिल किया था। सर्वे की रिपोर्ट वर्ष 2021 में पब्लिश हुई थी।
देशभर में हिजाब को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना संस्कारी और उच्च विचारधारा का होता है कि उसे कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं होती है।
बोम्मई ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि उसका आदेश उन्हीं संस्थानों में लागू होगा जहां पर ड्रेस कोड है।
हिजाब विवाद पर योगी ने कहा, घर में कौन क्या पहनता है, बाजार में कौन क्या पहन के जा रहा है, ये उनका अपना विषय है।
आज कोर्ट में हिजाब का पक्ष लेने वाले वकील का ज्यादा जोर इस बात पर था कि हाई कोर्ट अपना अंतरिम आदेश वापस ले ले।
ज्ञानेंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा, अदालत के आदेश का पालन करना और संविधान का सम्मान करना इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है।
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