पिछले हफ्ते दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक स्थित कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं। उन्होंने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
हिजाब दिशानिर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने पर उप्पिनंगडी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छह छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज के प्राध्यापकों के साथ बैठक करने के बाद हिजाब वाली छात्राओं को निलंबित करने का फैसला लिया।
दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज के अधिकारियों ने शनिवार को हिजाब पहनकर आई छात्राओं को वापस घर भेज दिया। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश की ओर से यह बयान देने के बाद कि कक्षाओं के अंदर केवल यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों को ही अनुमति है, यह फैसला लिया गया है।
तालिबान के आचरण और नैतिकता मंत्री खालिद हनफी ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सम्मान और सुरक्षा के साथ रहें।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे बताइए कि किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसमें जम्मू-कश्मीर शामिल हुआ था।
कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष पीठ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने वाली याचिकाएं खारिज कर चुकी है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर मुस्लिम लड़कियों के लिए हॉल में प्रवेश करने से पहले, हिजाब उतारने के लिये व्यवस्था की थी।
पर्टुइस के एक किसान बजार में सिर ढके हुए एक महिला ले पेन के पास पहुंची और उनसे पूछा, राजनीति में हिजाब क्या कर रहा है?
दिव्या ने कहा, छात्रा को हिरासत में लेने और जांच करने और पता लगाने की जरूरत है कि क्या उसके आतंकी संबंध हैं।
हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनकर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मिस यूनिवर्स-2021 हरनाज संधू ने हिजाब पर अहम बात कही है। हरनाज संधू ने समाज से हिजाब सहित विभिन्न मुद्दों पर लड़कियों को निशाना बनाए जाने पर रोक लगाने की अपील की है। संधू ने कहा, ''वे जैसे चाहती हैं उन्हें जीने दें।'' सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक क्लिप में एक पत्रकार ने संधू से हिजाब के मुद्दे पर उनके विचार पूछे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए रेखांकित किया था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
यशपाल सुवरना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राओं पर कहा, 'हैदराबाद से एक आतंकवादी संगठन यहां आया और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि मीडिया में कौन से बयान दिए जाने चाहिए।'
16 मार्च छात्र कार्यकर्ताओं ने हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बुधवार को ‘निराशाजनक’ बताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों की वर्दी में सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं समाहित होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।
कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश ने कहा, हम उन लड़कियों के दिल जीतने की कोशिश करेंगे जो ‘गुमराह’ हो गयी हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा, 'हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत होगी।'
ओवैसी ने ट्वीट किया- मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं, फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में सोमवार को एक संपादकीय में कहा गया है कि पांच राज्यों में चुनाव के मद्देनजर हिजाब जैसे विवादित मुद्दे उठाए गए और अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो इन मुद्दों को भी अलग रख दिया जाएगा।
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