हाथरस में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ पर सुनवाई से इनकार। जानें कोर्ट ने इसका क्या कारण बताया है।
हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, DM द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों और ग़ैर क़ानूनी घटनाओं के चलते ज़िला प्रशासन को ये फ़ैसला लेना पड़ा।
DM द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों और ग़ैर क़ानूनी घटनाओं के चलते ज़िला प्रशासन को ये फ़ैसला लेना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की 19 वर्षीय दलित युवती के साथ वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में शीर्ष अदालत या हाईकोर्ट के मौजूदा या पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच|
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