Places of Worship Act 1991: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
Mehbooba Mufti on Gyanvapi Court Order: महबूबा मुफ्ती ने कहा, अदालतों ने फैसला सुनाया था कि 1947 से पहले के सभी पूजा स्थल यथास्थिति में ही रहेंगे, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी और धर्म का पूजा स्थल हो।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने मंगलवार को दावा किया कि उपासना स्थल कानून, 1991 का स्पष्ट उल्लंघन है।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी डिस्टिक कोर्ट के फैसले पर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों के खिलाफ फासीवादी एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा। पीएफआई ने कहा कि ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की उपेक्षा करता है।
Gyanvapi Case: ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने ही मंदिर के एक हिस्सा को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 14वीं सदी के शर्की सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कराकर मस्जिद बनवाई। मान्यताएं ये भी हैं कि अकबर ने ही विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बनावाया था।
Owaisi On Gyanvapi: ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि इस फैसले से देश 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा और वर्शिप एक्ट का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाते हुए वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में सुनवाई के योग्य है। वहीं याचिका ख़ारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में आज यानी सोमवार को महतवपूर्ण फैसला आएगा। आज ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी केस सुनवाई के लायक है या नहीं। इसको लेकर वाराणसी जिला जज के द्वारा 7/11 पर फैसला किया जाएगा।
Allahabad High Court: मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता शमीम अहमद ने बताया कि उन्होंने जिला जज ए के
Uttar Pradesh: आर्य ने मीडिया से कहा कि उन्हें पाकिस्तान के एक मोबाइल नंबर से कोई कॉल कर धमका रहा है। उन्होंने कहा, "कॉलर राजस्थान में उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह 'सर तन से जुदा' करने की धमकी दे रहा है।
Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 अगस्त को निर्धारित की है।
Gyanvapi Mosque: जस्टिस प्रकाश पाडिया ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए टाल दी।
Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में सभी पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अब 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर रखा जाना था, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव की अहम भूमिका होती।
MP News :हिमांगी सखी के मुताबिक वह सावन के आखिरी सोमवार 8 अगस्त को किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारीश्वर के रूप में अर्धनारीश्वर को जल चढ़ाने जाएंगीं।
Shringar Gauri Gyanvapi Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर यहां से दिल्ली तक दौड़ रहे हैं।
Gyanvapi Case: पीठ ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि जिला जज के समक्ष सुनवाई अब भी जारी है और मुकदमे की स्वीकार्यता के विषय पर आदेश-सात, नियम-11 के तहत दायर अर्जी का परिणाम आने तक मस्जिद समिति की अपील को लंबित रखा जाए।
Gyanvapi Case: कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि इससे उसकी ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता साबित हो सकेगी। 7 हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इसका ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार सर्वे भी होना चाहिए।
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जाएगी कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (स्पेशल प्रॉविजंस), 1991 लागू होता है। मतलब 1947 में आजादी के समय धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज सोमवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई रखी गई है।
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