एएसआई (ASI) की तरफ से कहा गया कि अगर कोर्ट उसे सर्वेक्षण का आदेश देती है, तो वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वह सर्वेक्षण कर दोनों पक्षों के दावे पर अपनी राय दे सकती है।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि यह केस सुनवाई योग्य नहीं है। इस मुकदमा को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं यह तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है।
Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर के तौर पर 10 दिनों का समय दिया है।
Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान जिला जज ने दाखिल 13 याचिाकों में से 8 को खारिज कर दिया है।
Gyanvapi Case: 14 अक्टूबर को कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग खारिज कर दी थी । कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी।
Gyanvapi Case : वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी में मिल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी जिला अदालत फैसला सुना सकती है। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। बता दें कि इसी साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे हुआ था। सर्वे में एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया गया था जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं।
Gyanvapi Carbon Dating: शिवलिंग की स्थापना करते वक्त, उसके नीचे जो फूल, चावल, दूध इत्याधि चढ़ाया गया होगा, वहां से मिट्टी का नमूना लेकर कार्बन डेटिंग की जा सकती है।
Gyanvapi Controversy:वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग क्या वाकई शिविलंग है या फिर तथाकथित फव्वारा?...अगर यह शिवलिंग है तो इसकी उम्र कितने सौ साल पहले की गई है। शिविलंग की वास्तविक उम्र क्या है?...इसका पता लगाने की मांग वाली याचिका में कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर आज जो फैसला आने वाला था, वह अब 11 अक्टूबर तक टल गया है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी।
Gyanvapi Case: जिला जज ने 7 अक्टूबर यानी आज की तारीख आदेश के लिए तय की थी। ऐसे में आज जिला जज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है।
वाराणसी के जिस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उसमें ज्ञानवापी मामले का केस चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम आवास पर वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल गुरुवार को आई थी।
Gyanvapi Case: अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता मुमताज अहमद, एखलाक अहमद ने कहा कि शिवलिंग पत्थर का होता है। उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग जीवित चीज की होती है। इनकी यह भी दलील है कि सर्वे के मुद्दे पर दी गई आपत्ति का अब तक निस्तारण नहीं हुआ है, ऐसे में कार्बन डेटिंग का आवेदन प्रीमेच्योर है।
Gyanvapi shringar Gauri Case: कार्बन डेटिंग से एक अनुमानित उम्र का पता चलता है। इससे पुरातात्विक खोज, लकड़ी, हड्डी, चारकोल, बाल, चमड़े और खून के अवशेष की उम्र का पता लगाया जा सकता है।
Gyanvapi Case: इससे पहले 12 सितंबर को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भी एएसआई के महानिदेशक को 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
Gyanvapi Masjid Case: खबरों के मुताबिक, यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच करेगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट सभी पांचों अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकती है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिन्दू पक्ष की मांग स्वीकार कर ली है।
Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है।
Gyanvapi Case: ओवैसी ने हिजाब मामले को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, 'हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं, तो इसको क्यों नही दिया जा रहा है।
कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद वाराणसी, कानपुर और जम्मू में ढोल-नगाड़े बजे, मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी शुरू हो गई।
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