काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। कोर्ट को इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपी जाने है।
वाराणसी की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे करने की इजाजत देने के फैसले से मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने इस परिसर का एएसआई सर्वे कराने को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी। इन मामलों में कोर्ट की तरफ होने वाली टिप्पणियों पर देशभर की नजर बनी रहेगी।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था।
ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ये मामला श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ढांचे की आयु का पता लगाने का आदेश दिया था। ढांचे के 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर में DM एस राजलिंगम पहुंचे।ज्ञानवापी में वजूखाने को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मीटिंग के लिए पहुंचे DM
इस मुद्दे पर जिक्र करते हुए हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेपा अहमदी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी। वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 अप्रैल को की जाएगी।
याचिका में कहा गया है- 'नमाजी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय हो।' याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत सहमत हो गई है।'
अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है।
ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले की आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से श्रृंगार गौरी केस के साथ ज्ञानवापी से जुड़े अन्य 6 केस को सुनने की मांग की गई है।
आज ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार दोपहर 2 बजे इलाहबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है।
ज्ञानवापी मामलें में आज वाराणसी फास्टट्रैक कोर्ट का फैसला आ सकता है। याचिकाकर्ता ने मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी है।
वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले में ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका मंजूर की गई है। इन दोनों नेताओं ने इस मामले पर टीवी पर बयान दिया था।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की ज़िला अदालत किरण सिंह बिसेन की ओर से डाली गई याचिका पर फैसला सुना सकती है। इस याचिका में चार प्वाइंट उठाए गए हैं, जिनमें से एक आदि विश्वेश्वर के नियमित भोजन की व्यवस्था करने की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा।
काशी के ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर सुनवाई का दिन है। यह सुनवाई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक होनी है। वाराणसी की जिला अदालत में उस याचिका पर सुनवाई है जिसमें मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की मांग की गई है।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा।
Gyanvapi-Carbon & OSL dating: क्या आपने कभी कार्बन डेटिंग और ओएसएल डेटिंग के बारे में सुना है?...यह क्या होती है और कैसे इसके जरिये हजारों साल पुरानी वस्तुओं की उम्र का वास्तविक पता चल जाता है?...वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया था?.
संपादक की पसंद