जीएसटी पोर्टल पर इन नियमों को अुनपालन पूरी तरह से ऑटोमैटेड एवं डिजिटल होगा, इसलिए जीएसटीआर-1 फाइल करने की सुविधा दोबारा प्राप्त करने के लिए टैक्स-अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही अब तक दो माह लगातार 3बी रिटर्न फाइल न करने पर ई-वे बिल जनरेट न होने के निर्देश थे लेकिन अब इसे जीएसटीआर 1 के साथ भी जोड़ दिया गया है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने की प्रक्रिया के दौरान के कर क्रेडिट का दावा फॉर्म भरने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केवल 16 प्रतिशत कारोबारियों की ही शुरुआती बिक्री रिटर्न का अंतिम रिटर्न के साथ मेल हो पाया है। राजस्व विभाग ने इसमें संभावित कर चोरी की आशंका को देखते हुए इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत करदाता GSTR 1 फार्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं।
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