अधिसूचना में यह भी कहा गया कि एक जनवरी, 2022 से जिन व्यवसायों ने संक्षिप्त रिटर्न दाखिल करने और मासिक जीएसटी का भुगतान करने में चूक की है, वे अगले महीने की जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी परिषद ने एक जनवरी, 2022 से केंद्रीय जीएसटी नियम के नियम 59 (6) में संशोधन करने का फैसला किया है।
सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में किये गये फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘जीएसटी परिषद का मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने का नहीं है।’’
वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ज़ोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो यह दोनों दवाएं बेहद जरूरी दवाएं है जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसलिए परिषद ने इन 2 के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।
अगर काउंसिल में इस बारे में सहमति बनती है तो इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल सकती है।
अनुमान के मुताबिक फूड डिलीवरी एग्रीग्रेटर द्वारा पिछले दो सालों में तथाकथित अंडर-रिपोर्टिंग के कारण सरकार को 2000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
ई्रंधन पर एक समान कर लगाने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नरम बनाने में मदद मिलेगी, जिनकी कीमत हाल ही में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उच्च कर लगाने की वजह से अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।
इस संदर्भ में पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि कराधान के क्षेत्र में शीर्ष अदालत ने फार्मूले की व्याख्या के लिये तभी हस्तक्षेप किया है, जब उसका विश्लेषण सहीं नहीं जान पड़ता है या अव्यवहारिक है।
चपाती, रोटियां (फुल्का) और पराठे एक दूसरे से काफी मिलते-जुलते हैं इनको बनाने या पकाने की विधि के अलावा उपयोग और उपभोग का तरीका भी एक समान है।
प्राकृतिक गैस पर जीएसटी लगाने से ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपये के कर बोझ से बचाने में मदद मिलेगी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगातार आठ माह तक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। उसके बाद जून, 2021 में यह घटकर इससे नीचे आ गया।
हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में पूछा है कि गोल पापड़ पर जीएसटी से छूट मिलती है लेकिन चौकोर पापड़ टैक्स के दायरे में आता है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा 30 जून की मूल नियत तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था।
जीएसटी पोर्टल पर इन नियमों को अुनपालन पूरी तरह से ऑटोमैटेड एवं डिजिटल होगा, इसलिए जीएसटीआर-1 फाइल करने की सुविधा दोबारा प्राप्त करने के लिए टैक्स-अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, हालांकि कोविड संकट की वजह से राज्य के जीएसटी संग्रह सहित राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।
एएआर ने अब व्यवस्था दी है कि जहां कैंटीन शुल्क का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा और कर्मचारियों से सिर्फ मामूली शुल्क लिया जाएगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा।
20 लीटर बोतल में पैक पेयजल पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है और प्राकृतिक एवं कृत्रिम मिनरल वाटर और अरेटेड वाटर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है।
जीएसटी अधिकारियों ने फरीदाबाद स्थित एफ2सी वेलनेस प्राइवेट लि. के दो निदेशकों को गिरफ्तार किया है।
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