सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी-पूर्व दरों की तुलना में कर कम दर से कर लगाया गया है। बालों के तेल और साबुन जैसी वस्तुओं पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया।
देश में जीएसटी आने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स चुकाना होता है। अब अगर सरकार हेल्थ इंश्योरंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती करती है तो यह लोगों के लिए और भी किफायती होगा।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि का श्रेय जनता और व्यापारियों को दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी खर्च कम कर रहे हैं। इससे राज्य वित्तीय स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है।
जीएसटी संग्रह बढ़ने का कारण मजबूत घरेलू लेनदेन का होना है। इसमें सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। आयात लेनदेन में सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की बढ़त हुई है।
वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मोदी सरकार की जीएसटी से छप्परफाड़ कमाई हो रही है। आपको बता दें कि मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा है।
सीबीआईसी ने आगे कहा कि किसी सूचीबद्ध कंपनी या पीएसयू के संबंध में जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए सीजीएसटी अधिकारियों को इकाई के नामित अधिकारी को समन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए।
फेसबुक पर एक खबर वायरल हो रही है कि 'गुड मॉर्निंग' का मैसेज भेजने पर 18% GST लगेगा। इंडिया टीवी ने जब इस खबर का फैक्ट चेक किया तो सामने आया कि यह 6 साल पहले एक हिंदी अखबार में व्यंग के तौर पर लिखी गई थी।
सूत्रों ने बताया कि जीएसटी पोर्टल के बीओ प्रणाली में संकेत मिला था कि ये टैक्सपेयर नकली है। उसके बावजूद उसने उसे वेरिफ़ाय नहीं किया और रीजेक्ट करने के बजाय उसे स्वीकार किया।
चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
सरकार के इस फैसले से कारोबारी इकाइयों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित साझा जानकारी के आधार पर तेजी से कर्ज पाने में मदद मिलेगी।
डीजीजीआई का कहना है कि विदेश से आने वाली सेवाएं रिवर्स चार्ज सिस्टम के तहत जीएसटी के लिए उत्तरदायी थीं, जिसका भुगतान इन एयरलाइंस ने नहीं किया है।
गुटखा और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को अपनी हर मशीन जीएसटी अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड करवानी होगी। अप्रैल से प्रत्येक गैर-रजिस्टर्ड मशीन के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
GSTN की ओर से व्यापारियों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि पंजीकरण के 30 दिन के अंदर अपना बैंक खाते की जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है।
27 सितंबर को होल्डिंग कंपनी और उसकी दो सब्सिडियरी को जीएसटी के कम भुगतान के लिए जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई), हैदराबाद से कारण बताओ नोटिस मिला था।
इनमें से सबसे अधिक 926 कंपनियां महाराष्ट्र में, इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में ऐसी 424 कंपनियों का पता चला। मंत्रालय के अनुसार, इन मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 31 गिरफ्तारियां केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गईं।
December GST collection: दिसंबर के जीएसटी क्लेक्शन में सालाना आधार पर तेज उछाल देखने को मिला है और यह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ हो गया है।
घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कार्यालय उपायुक्त (राज्य कर) से महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड के टू व्हीलर से जुड़े कारोबार को लेकर 4,11,50,120 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है।
सीबीआईसी के सदस्य (जीएसटी) शशांक प्रिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए भेजे गए नोटिस दोनों के लिए दाखिल किए गए कुल रिटर्न का छोटा अंश है।
इस साल नवंबर का संग्रह हालांकि अक्टूबर में जुटाए गए 1.72 लाख करोड़ रुपये से कम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
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