कंपनी ने कहा कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। एक अन्य मामले में केरल में कंपनी पर 1,73,253 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि टैक्स अधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित उसके दावे को खारिज कर दिया है।
संजय मल्होत्रा ने राज्य और केंद्रीय जीएसटी स्ट्रक्चर से जुड़े प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के सरगना और लाभार्थियों पर नजर रखने की भी आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा सके।
हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि नोटिस के अनुसार टैक्स के रूप में 9,38,66,513 रुपये की मांग की गई है। इसके साथ ही ब्याज के रूप में 7,32,15,880 रुपये और जुर्माने के तहत 93,86,651 रुपये की मांग की गई है। हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि उनके आकलन के आधार पर टैक्स की मांग कानून के तहत विचार करने लायक नहीं है।
बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर ‘स्लैब’ को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत उलटा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) का कहना है कि भारत के बाहर फ्लाइट का ऑपरेशन करने वाली भारतीय एयरलाइंस को भी ऐसी स्थिति या मांग का सामना नहीं करना पड़ता है।
ममता बनर्जी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाया जाने वाला जीएसटी जनविरोधी है और इससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।
सकल जीएसटी राजस्व 1,82,075 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है।
जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा 32,403 करोड़ रुपये का नोटिस भेजे जाने के मामले में नैसकॉम अब इंफोसिस के समर्थन में उतर गया है। नैसकॉम ने जीएसटी डिपार्टमेंट की समझ पर सवाल खड़े किए हैं।
कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए यह नोटिस दिया है।
जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के प्रीमियम पर अभी 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। पत्र में लिखा गया है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है।
ग्वालियर में एसपी दफ्तर के सामने एक कार से शव मिला है। यह शव स्टेट GST डिप्टी कमिश्नर रोहित गिरवाल का है। फिलहाल पुलिस मौत की वजह जानने की कोशिश कर रही है।
इस साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार आगे कर संग्रह के संबंध में कोई बयान जारी नहीं करेगी।
जीएसटी करदाताओं का आधार अप्रैल 2018 तक 1.05 करोड़ था, जो बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ हो गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, ''हमने बेहतर अनुपालन के साथ ही करदाताओं के आधार में तगड़ा उछाल देखा है।''
फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
जीएसटी आने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।
नई दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से मुक्त करने का भी ऐलान किया।
सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का उल्लेख भी किया। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' की सराहना की और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए।
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी कानूनों में एक नया प्रावधान जोड़ने की उम्मीद है, जिससे कर अधिकारी कुछ मामलों में बिना किसी अतिरिक्त मांग, वसूली या रिफंड के "जैसा है वैसा" आधार पर खातों को बंद कर सकेंगे।
जीएसटी परिषद की यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है।
जीएसटी परिषद अपनी 22 जून की बैठक में प्रक्रिया को तेज करने और समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्णय ले सकती है। जीएसटी व्यवस्था में वर्तमान में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के पांच कर स्लैब हैं।
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