बैठक में वित्त मंत्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए कर्ज नहीं ले सकता, इसके लिए राज्यों को ही कर्ज उठाना होगा। उनके मुताबिक अगर केंद्र कर्ज उठाता है तो इससे कर्ज लागत काफी बढ़ जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार (5 अक्टूबर) को जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि आज रात 20,000 करोड़ रुपये का कंपनसेशन सेस राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। इसके तहत राज्य या तो रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई विशेष सुविधा से 97 हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठा सकते हैं या फिर बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं।
जीएसटी काउंसिल की सोमवार (5 अक्टूबर) को 42वीं बैठक होगी। बैठक के हंगामेदार रहने के आसार हैं, माना जा रहा है कि गैर-बीजेपी राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं।
जीएसटी परिषद की बैठक पांच अक्टूबर तक टल गई है। पहले यह बैठक 19 सितंबर को होनी थी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विभिन्न एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के जो अनुमान लगाए हैं, उसमें जीडीपी में 3.2 प्रतिशत से लेकर 9.5 प्रतिशत तक की गिरावट की आशंका जताई गई है।
जीएसटी कानून के तहत राज्यों को माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राजस्व में होने वाले किसी भी कमी को पहले पांच साल तक पूरा करने की गारंटी दी गयी है।
सकल जीएसटी देनदारी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी देनदारी बनती है। वहीं सकल जीएसटी देनदारी पर ब्याज की गणना करने से कारोबारियों पर अधिक भुगतान करने का दबाव होगा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में पिछले पांच सालों के दौरान सड़क, नागरिक उड्डयन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन (इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच सहित) और पोर्ट्स में आधुनिक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उल्लेखनीय रहा है।
मंत्री समूह ने यह भी निर्णय लिया है कि सोने और आभूषण दुकानों के लिए प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य किया जाएगा।
कम्पोजिशन डीलरों के लिए बीते वित्त वर्ष का जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख तीन अप्रैल, 2020 को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2020 की गई थी।
अभी पान मसाला पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी और 60 प्रतिशत की दर से उपकर लगता है।
रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाले ब्याज पर भी मिली राहत
जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर विलंब शुल्क को माफ करने पर भी विचार
सीबीआईसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विलंब शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें।
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है।
जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला
जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।
दरों को लेकर जीएसटी परिषद की बैठक 14 मार्च को होगी
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