जीएसटी विभाग की तरफ से 20,458 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
जीएसटी आने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ दिए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी प्राधिकारणों की तरफ से की गई कर मांग के खिलाफ दायर अपील की संख्या जून के अंत तक बढ़कर 14,227 हो गई। वहीं यह मार्च 2021 में 5,499 थी।
जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर-जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है।
एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।
GST Department: जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है। कई चीजें पहले से आसान हुई है। इस बीच फर्जी कंपनियों की संख्या में भी वृ्द्धि देखने को मिली है। अब उसपर लगाम लगना शुरू हो गया है।
One nation One Tax: अलग-अलग तरह के टैक्स से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी को लागू किया था। धीरे-धीरे इस निर्णय को भी 6 साल हो चुके हैं।
GST Officer: जीएसटी अधिकारियों ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा रहा था।
Fake GST Registration Advantage: GST कलेक्शन को लेकर सरकार ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार को कुछ लोग चुना भी लगा रहे हैं। अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है।
आवेदन पंजीकरण रद्द होने की तारीख तक बकाया रिटर्न या कोई अन्य बकाया मसलन ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क भरने के बाद ही किया जा सकेगा।
सरकार समय दर समय जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर जीएसटी के नए नियमों के अनुसार अगर आपने अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो आप उसे वापिस पा सकते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
GST: जीएसटी में एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है। अगली बैठक में इसका ऐलान होगा। इससे आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? आइए जानते हैं।
GST Rule: जीएसटी के नए रूल के मुताबिक, अब हर पैकेट पर जीएसटी लगेगा। अब चाहे 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, दूध, दही, छाछ आप कुछ भी लें, सभी पर जीएसटी लगेगा और इसका भार आम जनता को उठाना पड़ेगा।
ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड पूरा किए कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे उन्हें कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी साथ ही उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा।
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि धर्म-कर्म, आध्यात्म या योग को बढ़ावा देने के लिये आयोजित घरों में होने वाले कार्यक्रमों पर जीएसटी से छूट होगी।
ADB के मुताबिक चालू वित्तवर्ष 2018-19 और अगले वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान भारत में विकासदर 7 प्रतिशत के ऊपर रहने का अनुमान है
माल एवं सेवा कर( जीएसटी) के क्रियान्वयन के नौ महीने के भीतर ही राजस्व प्राधिकरणों ने काला बाजारी एवं आयात के निम्न कीमत निर्धारण के जरिये कर चोरी का पता लगाया है।
बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।
पर्सनल केयर सेगमेंट में डव तथा पीयर्स साबुन के साथ फेयर एंड लवली क्रीम के कारोबार में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। इंदुलेखा ब्रांड के तहत इंदुलेखा भ्रिंगा शैंपू लॉन्च किया है जो बालों को झड़ने से रोकने के लिए एक आयुर्वेदिक दवा है
जानें, GST की दरों में कटौती से आपको कितना फायदा होगा, और सरकारों को राजस्व में कितने रुपये तक का घाटा उठाना पड़ सकता है...
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