मिश्रा ने बताया कि यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले पास की आवश्यकता रहेगी
एक बफ़र ज़ोन को प्रत्येक कंटेंनमेंट जोन के आसपास चिन्हित करना पड़ेगा। इसे जिला प्रशासन / स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ उचित रूप से परिभाषित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश के ‘ग्रीन जोन’ के जनपदों में परिवहन निगम की सामान्य बसों का संचालन करने की तैयारी शुरु कर दी है। परिवहन निगम के प्रवक्ता के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदेश में घोषित ‘ग्रीन जोन’ के जनपदों में सामान्य बसों का संचालन शुरु किया जा सकता है।
Orange Zone: गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों के इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा।
कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और लाखों छोटे एवं मध्यम उपक्रमों व व्यापारियों को कारोबार फिर से शुरू करने में भी मदद मिलेगी।
देश में रेड ही नहीं बल्कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी कई गतिविधियों को पहले की तरह बंद रखा गया है। मसलन, स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अंतर राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही लॉकडाउन चार मई से अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा लेकिन क्षेत्रों को ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’’ में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा।
देश में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इन दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतें दी हैं, लेकिन सरकार ने कई प्रतिबंधों को जारी भी रखा है।
देश में lockdown 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने देश को तीन जोन- Red, Orange और Green Zone में बांटा है।
ग्रीन जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए रेड या ऑरेंज जोन जैसी सख्ती नहीं रहेगी और कुछ सीमित गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़