कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्द ही 20 लाख रुपए तक टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
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