गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद के दंगों का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की आरोपी 52 वर्षीय महिला को गुजरात एटीएस ने 18 साल बाद पकड़ लिया।
Godhra Teaser Out: गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड के ऊपर एक फिल्म Godhra: Accident or Conspiracy आ रही है। जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है।
पिछले साल 15 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल थी।
21 साल पहले 2002 में आज ही के दिन गोधरा कांड हुआ था। इसके बाद 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज ही के दिन गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन आग के हवाले कर दी गई थी।
Bilkis Bano case: न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा मामले पर दाखिल किया गया जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए।
27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद 2002 में सरदारपुरा में भड़के दंगों में 17 दोषियों को मंगलवार को सशर्त जमानत दी। इस घटना में 33 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें मध्य प्रदेश जाने तथा वहां सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि आदतन प्रतिकूल बातें करने वालों के तीन मुद्दों - भगवा आतंकवाद, गोधरा कांड और नीरव मोदी मामले में - पर शुरू किये गये फर्जी अभियान एक ही दिन में धराशायी हो गये।
गुजरात में SIT की एक विशेष अदालत ने 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड में बुधवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गुजरात के गोधरा में 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है जबकि इस मामले में 3 को बरी किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें गोधरा दंगों के बाद वर्ष 2002 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्नर्मिाण और मरम्मत के लिये राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिये कहा गया था।
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