गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की सबारमती जेल में बंद है। वह जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क चलाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम सामने आया है।
नवाब के छोटे भाई नीलू यादव और बुआ पर भी गैंगेस्टर एक्ट लगाया गया है। तीनों के खिलाफ सदर कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हाशिम बाबा और उसके गैंग में शामिल बदमाशों पर भी मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें राशिद केबलवाला, सचिन गोलू, सोहेल, शाहरुख जैसे बदमाशों के भी नाम शामिल हैं।
पंजाब के मोगा में पुलिस ने बंबीहा गैंग के गैंगस्टर लक्की पटियाल के गुर्गों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाशों से आठ पिस्टल और 16 कारतूस मिले हैं।
अब अतीक अहमद के बेटे अली और गुर्गों पर पुलिपुलिस ने अतीक के बेटे अली और उसके 11 अपराधी साथियों का गैंग चार्ट बना लिया है। इस गैंग चार्ट को करेली पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के कार्यालय भेजेगी।
मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से लेकर अब तक माफियाओं की अरबों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मार्च 2017 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच योगी सरकार ने माफियाओं की 124 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी।
पुलिस ने दोनों बदमाशों का सुराग देने वालों को 25-25 हजार रुपये इनाम घोषित किया था। हापुड़ के रहने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने रूपवास बाईपास बाबा ढाबे के पास से गिरफ्तार किया।
गैंगस्टर एक्ट में कांग्रेस नेता अजय राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अजय राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
जिन अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है उसमें कुल 15 लोग शामिल हैं, जिसमे अतीक अहमद का गुर्गा गुलहसन,अतीक का हार्ड कोर क्रिमिनल शूटर आबिद प्रधान,गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर भी शामिल है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि गैंगस्टर द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी गैंगस्टर कानून के तहत कुर्क की जा सकती है।
माफिया अतीक अहमद से जुड़ी करीब 12.50 करोड़ की 20 बीघे की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। संपत्ति कुर्क करने की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
कोर्ट की ओर से मुख्तार पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया है।
गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर लगाए गए फाइन पर स्टे लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है।
टड़ियावां थाने के देविया फत्तेपुर निवासी सलीम पुत्र आबिद को पुलिस ने 23 मार्च और उसके भाई हनीफ उर्फ सुट्टे को 28 मार्च को गिरफ्तार किया था। दोनों सगे भाइयों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था जिसकी जांच एसएचओ बेनीगंज को सौंपी गई है।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को आजावीन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
कुख्यात अनिल दुजाना गैंगस्टर को यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया, जिसके बाद पुलिस ने उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की कुंडली खंगालने शुरू की।
Mukhtar Ansari को 10 साल की सजा हुई है, मुख्तार अंंसारी पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए मुख्तार की सजा पर क्या बोले पूर्व उपमुख्यमंत्री Dinesh Sharma ?
गैंगस्टर एक्ट केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा..गाजीपुर कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया...थोड़ी देर में अफजाल अंसारी पर आएगा फैसला
मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत के तहत केस दर्ज हुआ था। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाने वाली है।
मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए आज दिन बेहद अहम है। गाजीपुर की विशेष अदालत आज गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अपना फैसला सुनाने वाली है।
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