खून से लथपथ और दर्द से कराह रही लड़की को मैहर में प्राथमिक इलाज देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों आरोपियों की पहचान रवींद्र कुमार रवि और अतुल बढ़ोलिया के रूप में की गई है।
महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसे खाना दिया था जिसे खाकर वह बेहोश हो गई और इसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया।
पीड़ित युवती मशरक में महिला की आर्केस्ट्रा कंपनी में काम करती है। युवती अपने घर जाने वाली थी तभी आर्केस्ट्रा संचालक महिला ने उसे एक पार्टी में डांस करने के लिए जाने का झांसा देकर 10 हजार रुपये में आरोपियों को बेच दिया।
मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले में जिला पंचायत सदस्य इरशाद को दोषी पाया गया है और उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
राजस्थान के अलवर मे एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ पहले निकाह किया गया। इसके बाद वह जैसे ही ससुराल पहुंची तो पहले उसके ससुर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और फिर बाद में पति, जेठ और नंदेऊ ने मिलकर दो दिनों तक गैंगरेप किया।
राजस्थान के बीकानेर से खबर आई है कि यहां एक युवती के साथ दो पुलिस वालों ने गैंगरेप किया है। युवती को जब अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और उसके शरीर से बेहद खून बह रहा था। पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
पुरुषोत्तम और पीड़िता दोनों रिलेशनशिप में पिछले एक साल से थे। पीड़िता तुमकुर की रहने वाली है। पुरुषोत्तम ने पीड़िता से पिछले सप्ताह तुमकुर में मुलाकात की थी जिसके बाद वह वापस बेंगलुरू लौट आया था।
रेप की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया और इसकी सूचना एसपी अशोक कुमार शुक्ला को दी गयी।
जज ने IPC की धारा 376 डी, 498 ए और 506 के तहत लगाए गए आरोपों में महिला के पति सहित ससुर और महिला की ननद को बरी कर दिया।
न्याय के लिए अपनी 10 साल की लड़ाई को याद करते हुए पीड़िता ने कहा कि दोषियों के वकीलों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और उसे अपमानित किया।
मां की याचिका पर कोर्ट का ये आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी के साथ नेपाल में अक्टूबर 2022 में उस वक्त गैंगरेप हुआ जब लड़की के मां-बाप दिल्ली में काम कर रहे थे।
पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले 54 वर्षीय चपरासी के रूप में हुई है। पुलिस अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में एक आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया। मृतक युवती के परिजनों का यह आरोप है कि उनके परिवार की लड़की के साथ पाटीदार समाज के युवकों ने गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी।
एक किशोरी के साथ गैंगरेप के जुर्म में यूपी की सुल्तानपुर की एक अदालत ने 2 सगे भाइयों को और उन दोनों का साथ देने के लिए उनके पिता को कड़ी सजा सुनाई है। इन लोगों पर सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया गया है।
दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अठाबारी चाय बागान के पास बेहोशी की हालत में मिली थी।
पीड़ित बच्ची की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी सुबह लापता हो गई थी। जब वह अपनी बेटी की तलाश कर रही थी तो उसके पड़ोसी ने महिला को बताया कि उसने उसकी बेटी को जंगल के पास टहलते हुए देखा था।
डरी हुई लड़की ने गैंगरेप की घटना की जानकारी किसी को नहीं दी थी, लेकिन जब उसने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया तो परिवार वालों ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित लड़की की उम्र महज 13 साल बताई जा रही है।
पीड़िता वैशाली से सिलीगुड़ी जाने वाली प्राइवेट बस में सवार हुई थी। सिर में गंभीर चोट से जूझ रही टीचर ने दर्द से कराहते हुए अंग्रेजी और टूटी-फूटी हिंदी में बयान दिया है।
जबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
परिजनों ने बताया है कि आरोपियों ने बेटी के साथ दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया है और धमकी दे गए कि यदि उसने किसी को घटना की जानकारी दी तो वीडियो को सार्वजनिक कर देंगे।
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