फ्यूचर रिटेल पर करीब 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज बोझ है। कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर कर्जदाताओं ने उसके खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू की है। इसी सिलसिले में ये बोलियां आमंत्रित की गई थीं।
एफआरएल के ऋणदाताओं को परिसंपत्तियों को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर ताजा बोली मंगाने का फैसला किया था।
फ्यूचर रिटेल के कर्जदाताओं ने एफआरएल की परिसंपत्तियों को समूहों में विभाजित करने के बाद नयी बोली आमंत्रित करने का फैसला किया है।
रिलायंस रिटेल और अप्रैल मून रिटेल के अलावा बोलीदाताओं में कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स, धर्मपाल सत्यपाल, नलवा स्टील एंड पावर और डब्ल्यूएच स्मिथ ट्रैवल शामिल हैं।
बीओआई ने फ्यूचर समूह की संपत्तियों के लेनदेन के प्रति जनता को सचेत भी किया था। बैंक बीओआई ने पिछले महीने अखबार में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर एफआरएल की संपत्ति पर अपना दावा किया था।
इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और ऋणदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी
सीसीआई ने 57 पन्नों का आदेश जारी करते हुए अमेजन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे स्टेटमेंट दिए हैं।
एसआईएसी ने अपने एक फैसले में यह भी कहा था कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।
पीठ ने एफआरएल और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार किया कि मध्यस्थ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है।
उल्लेखनीय है कि सेबी ने इस साल जनवरी में फ्यूचर ग्रुप की योजना और रिलायंस को संपत्ति की बिक्री के लिए कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी थी।
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में फ्यूचर रिटेल ने कहा, ‘‘कंपनी ने दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 को सुनाए गए एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिये चार मई की तारीख तय की है और मामले में सभी दलीलें लिखित में पूरी करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीष के उस फैसले पर रोक लगाई थी जिममें फ्यूचर रिटेल को सौदे पर आगे बढ़ने से रोका गया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपये के कारोबार अधिग्रहण के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।
याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस-फ्यूचर सौदे पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रही है।
हेरिटेज फूड्स के प्रवर्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का परिवार और उनके पुत्र हैं।
फ्यूचर रिटेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ई-वाणिज्य कंपनी सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (एसआईएसी) के आदेश के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे में हस्तक्षेप कर रही है।
यदि कोई समझौता हो जाता है तो यह फ्यूचर समूह के लिए राहत भरी सांस होगी क्योकि इसके प्रवर्तक किशोर बियाणी मार्च में कर्ज चुकाने के मामले में डिफॉल्ट हो चुके हैं।
Amazon खरीदेगी फ्यूचर रिटेल की प्रमोटर कंपनी में 49% हिस्सेदारी, बिग बाजार के सहारे खुदरा रिटेल पर जमाएगी कब्जा
कंपनी पहले से ऑनलाइन खुदरा कारोबार में है। दोनों कंपनियों के बीच कुछ महीनों से बातचीत हो रही है।
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