NCLAT ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच निवेश सौदे के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया गया है साथ ही साथ 200 करोड़ रुपए जुर्माने को भी बरकरार रखा है और कंपनी को भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय दिया है।
Future Group की कंपनियों के शेयरधारकों और ऋणदाताओं की बैठकों की अध्यक्षता हरिभक्ति की अगुआई में ही हुई थी।
कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि 19.16 करोड़ रुपये के भुगतान की अंतिम तिथि 28 मार्च थी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया यह मामला फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरए) और फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के पक्ष में दिखता है
सूत्रों ने बताया कि इन इन कंपनी अधिकारियों को आगामी सप्ताह दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा गया है।
एसआईएसी ने अपने एक फैसले में यह भी कहा था कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।
फ्यूचर रिटेल ने एक नियामकीय सूचना में कहा है कि इससे पहले, आरआरवीएल ने 31 मार्च, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक सौदा पूरा करने की समयसीमा बढ़ा दी थी।
रिलायंस रिटेल ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि वह फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार, लॉजिस्टिक्स कारोबार का 24,713 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी। इस सौदे को अमेजन ने चुनौती दी है।
कंपनी ने दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 को सुनाए गए एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है।
अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के फैसले को उचित बताया है।
एसआईएसी ने शुक्रवार को फ्यूचर समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के खिलाफ ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई पूरी की।
इस सौदे की घोषणा 29 अगस्त 2020 को की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा शेयर बाजारों से इस सौदे को मंजूरियां मिल चुकी हैं।
उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह और उनके निदेशकों को प्रधानमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही अदालत ने बियाणी और अन्य को 28 अप्रैल की तारीख पर हाजिर रहने का भी निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने दो फरवरी के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि NCLT, CCI और SEBI जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ इस सौदे को मंजूरी दे दी है। पिछले साल अगस्त में इस सौदे की घोषणा की गई थी।
फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी ने सेबी से आग्रह किया है कि इस प्रस्तावित सौदे की समीक्षा तेजी से की जाए और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
जियो और मीडियाटेक ने संयुक्त बयान में कहा कि यह ईस्पोर्ट्स कार्यक्रम भारत में नए और मौजूदा ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए किया जा रहा है।
याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस-फ्यूचर सौदे पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रही है।
अमेजन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सौदे में उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं किया है। दोनो पक्षों के बीच हुई डील में अमेजन की सहमति नहीं ली गई, इसलिए इस सौदे को लेकर अमेजन ने कोर्ट का रुख किया।
बियानी ने कहा कि कोविड संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मुझे नहीं पता कि महामारी के बाद वाली दुनिया में रिटेल वर्ल्ड कैसा होगा।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़