Third fodder scam case: Lalu Yadav convicted, quantum of sentence to be announced after 2 pm
Third fodder Scam Case: Lalu Prasad Yadav found guilty by Special CBI court in Ranchi
चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। चारा घोटाला LIVE: चाईबासा केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना
Verdict in third Fodder Scam case involving Lalu Yadav today
रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा समेत 56 आरोपियों पर चारा घोटाला के एक मामले में फैसला सुनाएगी।
लालू इन दिनों रांची की एक जेल में बंद हैं। जेल जाने के पूर्व उन्होंने अपने समर्थकों और बिहार के लोगों से ट्विटर से संदेश भेजते रहने की बात कही थी...
ओपन जेल में कैदियों को पूरी तरह से कैद नहीं रखा जाता है। जेल के अंदर उन्हें अपने परिवार को साथ रखने और उनकी आजीविका चलाने के लिए काम करने की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
लालू यादव के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश स्थित जालौन जिले के शेखपुर खुर्द गांव के रहने वाले हैं। गांव में कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा जमा लिया।
मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है जब लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे...
लालू के जेल जाने के पूर्व रांची के लोअर बाजार थाने में सुमित यादव नामक एक व्यक्ति ने 23 दिसंबर को मदन और लक्ष्मण के खिलाफ मारपीट और 10 हजार रुपये की छीनने के आरोप के साथ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी...
इन दोनों के जेल में पहुंचने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। सुमित यादव नाम के एक शख्स ने मदन और लक्ष्मण के खिलाफ मारपीट और दस हज़ार रुपये छीनने का मामला दर्ज कराया।
राहुल गांधी के नाम एक खुला पत्र जारी करते हुए जेडीयू ने उनसे पूछा है कि वे लालू प्रसाद से जेल में जाकर कब मिलने वाले हैं...
वैसे यह कोई पहली बार नहीं है कि लालू ट्विटर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं...
चारा घोटाले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाये जाने के बाद लालू के बेटों ने जेपी की तर्ज़ पर एलपी आंदोलन करने का ऐलान किया है.
Kurukshetra: Lalu Prasad Yadav gets 3.5 years jail term, fined Rs 10 lakh.
चर्चित चारा घोटाले के एक मामले में रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को शनिवार को साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने सजा की अवधि पर बहस पूरी होने के बाद उन्हें सजा सुनाई।
Lalu Prasad Yadav sentenced to 3.5 years in jail and Rs 5 lakh fine by Ranchi Court. All the convicts have to move High Court for bail
The Special CBI Court had on December 23 convicted Lalu for offences of cheating with criminal conspiracy under the Indian Penal Code (IPC) and the Prevention of Corruption Act.
"हिस्ट्रीशीटर और राजद की कार्यकारिणी समिति में शामिल शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई और माननीय लालू प्रसाद का रांची के बिरसा मुंडा (होटवार) जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई है। आखिर यह संगति का ही असर है।"
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