आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई स्थगित हो गयी है। बता दें कि लालू यादव साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक के ‘केली’ बंगले में शिफ्ट किया गया था और पुनः उन्हें हाल में बंगले से 'पेइंग वार्ड' में शिफ्ट कर दिया गया?
लालू के गुरुवार को यहां जारी इस पत्र पर शुक्रवार को बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने पटना में कहा ‘यह स्पष्ट तौर पर जेल मैनुअल की धारा 999 का उल्लंघन है।
चारा घोटाले के सिलसिले में चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख रुपये के गबन के एक मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और केपी देव की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को दूसरी पीठ में भेजने का निर्देश दिया।
बिहार में राजद की प्रचार की कमान संभाले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हों या उनकी बहन और पाटलिपुत्र की प्रत्याशी मीसा भारती सहित राजद का कोई नेता, उनकी चुनावी जनसभा बिना लालू प्रसाद के नाम के पूरी नहीं हो रही है।
इस पत्र को लालू ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद इन दिनों चारा घोटाले के कई मामलों में रांची की एक जेल में सजा काट रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से वे रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं।
उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद चर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में झारखंड की एक जेल में सजा काट रहे हैं। वह वर्तमान समय में स्वास्थ्य को लेकर रांची की एक अस्पताल में भर्ती हैं।
हालांकि जेटली ने लालू को यह कहते हुए मदद से इनकार कर दिया था कि CBI एक स्वायत्त संस्था है और वह इसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रूपए के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद का नाम लिए बिना कहा कि यहां चारा के नाम पर क्या-क्या होता था, यह सभी जानते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1997 में उस समय के सीबीआई सह निदेशक यू एन बिस्वास चारा घोटाले की जांच कर रहे थे और उन्हें घोटाले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करना था
देवघर-दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सभी तीनों मामले में उनकी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।
राजनीतिक गतिविधियों में फिर सक्रिय होने के दो दिन बाद तेज प्रताप यादव ने जेल में बंद अपने पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की और दावा किया कि राजद अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी को आगे ले जाने की सलाह दी।
अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार झारखंड हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव आज रांची की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। जेल जाने से पहले लालू की सेहत की जांच की जाएगी।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
झारखंड हाइकोर्ट ने लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया।
हालांकि सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू के वकीलों की दलील का यह कहकर विरोध किया कि उनकी सभी बीमारियों का इलाज रांची स्थित रिम्स अस्पताल में संभव है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 अगस्त की निर्धारित की है।
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