ये मामला कोई दो चार करोड़ का नहीं बल्कि करीब 950 करोड़ का है। 80 और 90 के दशक में फर्जी बिलों के आधार पर बिहार के विभिन्न कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। कोषागार की जांच करते वक्त अधिकारियों को पैसों की निकासी के बारे में पता चला तो वह यकीन नहीं कर पा रहे थे।
लालू प्रसाद बार-बार कहते रहे हैं कि चारा घोटाले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान कहा था कि जैसे ही उन्हें पशुपालन विभाग में हो रही गड़बड़ी का पता चला था, उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से सबसे पहले इसकी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।
झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जिस पांचवें मुकदमे में मंगलवार को फैसला आना है, वह रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।
चारा घोटाले से जुड़ा ये चौथा मामला है जिसमें लालू को दोषी माना गया है।
गुरुवार 15 मार्च को विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की ओर से तत्कालीन महालेखाकार पीके मुखोपध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा और सीनियर एकाउंटेंट प्रमोद कुमार को आरोपी बनाने की अर्जी दाखिल की गई जिसपर सुनवाई हुई।
इस मामले में लालू यादव, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी है। ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट का आज का फैसला भी लालू के खिलाफ आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो लालू को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी करार दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अदालत इस मामले में बुधवार को ही सजा सुना सकती है।
चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। चारा घोटाला LIVE: चाईबासा केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना
रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा समेत 56 आरोपियों पर चारा घोटाला के एक मामले में फैसला सुनाएगी।
चर्चित चारा घोटाले के एक मामले में रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को शनिवार को साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
"हिस्ट्रीशीटर और राजद की कार्यकारिणी समिति में शामिल शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई और माननीय लालू प्रसाद का रांची के बिरसा मुंडा (होटवार) जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई है। आखिर यह संगति का ही असर है।"
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई गई है।
पटना में तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, "राजद के किसी नेता ने न्यायाधीश को फोन नहीं किया है। अगर किसी ने फोन किया था तो 'जज' मौन क्यों हैं? जज को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।"
लालू के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने लालू एवं अन्य सभी 15 अभियुक्तों की अदालत में उपस्थिति के बीच लालू प्रसाद यादव की अधिक उम्र एवं स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया।
इस बीच लालू के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने लालू एवं अन्य सभी 15 अभियुक्तों की अदालत में उपस्थिति के बीच लालू प्रसाद यादव की अधिक उम्र एवं स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया।
चारा घोटाला LIVE: 23 दिसंबर को रांची की विशेष अदालत ने लालू को देवघर के सरकारी कोषागार से पैसों के गबन के मामले में दोषी माना था। लालू यादव पर सरकारी ट्रेजरी से करीब 89 लाख रुपये के गबन का केस चल रहा था।
चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित 16 लोगों को आज दोषी ठहराने वाली यहां की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नसीहत के लहजे में कहा कि दोषियों को जेल में जाकर शांतिपूर्वक आत्मचिंतन करना चाहि
संपादक की पसंद