नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर कहा कि केंद्र में बैठे लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चारा घोटाले में उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई कर सकता है।
ये मामला कोई दो चार करोड़ का नहीं बल्कि करीब 950 करोड़ का है। 80 और 90 के दशक में फर्जी बिलों के आधार पर बिहार के विभिन्न कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। कोषागार की जांच करते वक्त अधिकारियों को पैसों की निकासी के बारे में पता चला तो वह यकीन नहीं कर पा रहे थे।
इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था।
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उनके वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बहस पूरी कर ली।
लालू प्रसाद यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज होगी।
लालू प्रसाद बार-बार कहते रहे हैं कि चारा घोटाले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान कहा था कि जैसे ही उन्हें पशुपालन विभाग में हो रही गड़बड़ी का पता चला था, उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से सबसे पहले इसकी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा लालू पर 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।
कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से जमानत या न्यायिक हिरासत में रिम्स भेजने की दरख्वास्त लगाई। अदालत ने उनके मेडिकल पीटिशन को स्वीकार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेजने और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रिम्स भेजने की इजाजत दे दी।
चारा घोटाले के पांचवे केस में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। रांची की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में दोषी करार दिया है। पूरा परिवार रांची स्पेशल कोर्ट पहुंचा हुआ है। कोर्ट इस मामले में 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा। 3 साल से कम सजा होगी तो निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। अगर इससे ज्यादा सजा होगी तो हाईकोर्ट जाना होगा।
चारा घोटाले के पांचवे केस में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। रांची की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 21 फरवरी को सजा सुनाएगा।
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई।
झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जिस पांचवें मुकदमे में मंगलवार को फैसला आना है, वह रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं।
बिहार के राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शनिवार (17 अप्रैल) को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी गई।
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पार्टी विधायक तेजप्रताप यादव ने गुरुवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को 50,000 पोस्टकार्ड पत्र भेजकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मानवीय आधार पर जेल से रिहा करने का अनुरोध किया।
संपादक की पसंद