हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति को हिजड़ा कहना और उसकी मां को यह कहना कि उसने एक हिजड़े को पैदा किया है, मानसिक क्रूरता के समान है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि कम आय या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे बहाने पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण देने से बचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
महिला के पति की ओर से कहा गया कि उसकी पत्नी जान-बूझकर उसके साथ नहीं रहना चाहती और उस पर माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने कहा कि महिला ने बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति को छोड़ दिया है और वह किसी तरह की भरण-पोषण राशि पाने की हकदार नहीं है।
एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा किया और उससे तलाक मांगा। महिला का दावा था कि उसका पति साफ-सफाई से नहीं रहता। न ही वह नहाता है और न ही वह ब्रश करता है। जिससे उसके शरीर और मुंह से गंदी बद्बू आते रहती है।
रांची की फैमिली कोर्ट ने एक विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए पति को निर्देश दिया था कि पत्नि को 5 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण दिया करे। पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
दिल्ली को आखिरकार एक दशक से अधिक समय से लंबित मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए 10 और पारिवारिक न्यायालय मिल गए हैं। अब फैमिली कोर्ट में दायर मामलों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी।
तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई, 2018 को धूमधाम से हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। मामले में सुलह की कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली थी।
केरल हाई कोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वह भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।
मिष्ठान भंडार के संचालक बलदेव अग्रवाल का पत्नी से विवाद चल रहा था और मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। फैमिली कोर्ट ने मिष्ठान भंडार संचालक को पत्नी को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 5 हजार रुपये हर महीने देने का आदेश दिया। लेकिन पिछले आठ महीने से उसने पत्नी को मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया।
प्रयागराज कोर्ट में तारीख पर आए आलोक मौर्या ने कहा कि वह अपनी बेटियों के लिए अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्या से समझौता करने के लिए तैयार है।
युवक सात बोरों में एक और दो रुपये के सिक्के लेकर कोर्ट पहुंचे। इनका वजन करीब 280 किलो था। इस पर कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह कोर्ट में ही सिक्कों की गिनती करवा ले और एक-एक हजार रुपये के सिक्कों की थैलियां बनवा ले।
गायक-संगीतकार और अभिनेता हिमेश रेशमिया और उनकी पत्नी कोमल ने अपने 22 साल के वैवाहिक जीवन को समाप्त करते हुए तलाक ले लिया है। दोनों ने पिछले साल तलाक के लिए आवेदन किया था और बांद्रा परिवार विवाद अदालत ने कल शाम आधिकारिक रूप से तलाक की मंजूरी दे दी।
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