जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों जैसे स्टॉक रखने वालों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।
सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने जरूरी वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में बदलाव किया है और दलहन, तेल तथा तिलहन, आलू और प्याज जैसी वस्तुओं को इस एक्ट से बाहर किया गया है
फेस माक्स और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
13 मार्च को फेस मास्क और सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया था
सरकार के मुताबिक बदलाव से किसानों को पैदावार की बेहतर कीमत मिल सकेगी
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में दोषी पाए जाने पर सात साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
राज्य सरकारों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर जरूरी कदम उठाएगा
हैंड सेनीटाइजर्स के विनिमार्ताओं को भी अपने उत्पादों की कीमत को किफायती स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी और यह आम लोगों की पहुंच में होगा
अधिनियम के तहत गड़बड़ी करने पर सात साल की जेल का प्रावधान
केरल में 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत 20 रुपये से घटकर 13 रुपये हो गई है
GST लागू होने के बाद कीमतों में किसी भी असामान्य तेजी पर शुरुआत में ही अंकुश लगाने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव पर कड़ी नजर रख रही है।
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि जीएसटी के बाद सरकार वस्तुओं, खासकर जरूरी और दैनिक उपयोग वाले सामान की आपूर्ति और कीमत पर नजर रख रही है
केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम डीलरों की प्रत्येक रविवार को पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी पर चेतावनी देते हुए कहा कि कानूनी रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी।
महंगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने माप पद्धति नियमों में बदलाव किया है। असाधारण परिस्थितियों में वह आवश्यक जिंसों का रिटेल दाम तय कर सकेगी।
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