ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज को दो किस्तों में देने का ऐलान किया है। पहली किस्त दिवाली से पहले मिल सकती है। EPF बैलेंस जानने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें एसएमएस, ईपीएफओ पोर्टल, उमंग एप और मिस्ड कॉल शामिल हैं।
ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण औसतन हर महीने करीब 7 लाख रहता है। ताजा पेरोल आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध रूपसे नये अंशधारकों की संख्या बढ़कर 78.58 लाख रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 61.12 लाख थी।
इस तरह बीच में पैसा निकालने के लिए EPFO के कुछ नियम हैं, जिनके तहत ही पैसा निकाला जा सकता हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बुधवार को 2019-20 के लिए ईपीएफ सदस्यों को 8.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान दो किस्तों में करने को भी अपनी मंजूरी दी है।
शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज का भुगतान इस साल दिसंबर तक अंशधारकों के ईपीएफ खातों में किया जाएगा।
ईपीएफओ ने इससे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश किये गये अपने कोष को बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। ईपीएफ अंशधारकों को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिये यह निर्णय लिया गया था लेकिन कोविड-19 के कारण बाजार में भारी उठापटक के चलते ऐसा नहीं किया जा सका।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त अवधि के दौरान ईपीएफओ ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक दावों का निपटारा किया है। वहीं इस दौरान वितरित की गई राशि में भी करीब 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इस एप की मदद से आप बेहद आसान तरीके से क्लेम कर सकते हैं और साथ ही आप अपने पीएफ एकांउट का बैलेंस भी जान सकते हैं।
अपना एकाउंट रिवाइव कराने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस 50 रुपए की पेनाल्टी भी लगाते हैं। जो भी आपकी बकाया राशि है उसे भरने के साथ पेनाल्टी भी देना होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सरकार ने कोरोना वायरस की संकटपूर्ण स्थिति में वापस न करने वाली अग्रिम भुगतान योजना का प्रावधान किया है।
यूएएन एक्टिव होने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने पीएफ एकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
मई में नए पंजीकरण की संख्या संशोधित होकर 1.72 लाख
ईपीएफओ भारत में संगठित और अर्द्ध-संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रबंधन देखता है। इसके 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं।
इंश्योरेंस कवर के लिए कर्मचारी को नहीं देनी होती है अलग से कोई भी राशि
ईपीएफओ ने 28 मार्च को कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी पाबंदी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों के मद्देननजर ईपीएफओ से अग्रिम निकालने की अनुमति दी थी।
ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से इस तरह की देरी को डिफ़ॉल्ट और दंडनीय नुकसान नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।
लॉकडाउन की वजह से जारी मुश्किलों के बाद लिया गया फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यह ऐलान किया कि 15 हजार से तक वेतन पानेवाले कर्मचारियों का पीएफ अगले तीन महीने तक सरकार देगी।
EPFO के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन कोष में दिया है।
कुल दावों में से 7.4 लाख दावे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निपटाए गए
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