सोशल मीडिया पर एक बच्चे को चार पहिया वाहन चलाते हुए देखा जा रहा है। बच्चा पिकअप वाहन ड्राइव कर रहा है और उस वाहन पर अन्य दर्जनों बच्चे लदे हुए हैं।
एक लड़की ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए स्कूटी पर टेस्ट दे रही थी। अचानक वह स्कूटी को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे झाड़ियों में चली गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अफगानिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग ड्राइविंग टेस्ट देते दिखाई दे रहे हैं। ड्राइविंग टेस्ट की टेक्निक को देखकर लोगों की हंसी रोके नहीं रुक रही।
ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।
अगर आप किसी भी तरह की गाड़ी या व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है।
लर्निंग लाइसेंस एक तय समय तक वैलिड होता है। इस बीच आपको गाड़ी चलानी सीखनी होती है। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।
Driving License पाने के लिए टेस्ट और उम्र के मानक पार करने पड़ते हैं। वैसे ड्राइविंग के लिए कम से कम 18 साल होना जरूरी, लेकिन अब 18 साल से कम उम्र वालों का भी Driving License बन सकता है।
अगर आपका नाबालिग बच्चा किसी भी तरह की गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। गाजियाबाद में 22 पैरेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
अब आप देश के किसी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस का ध्यान रखें।
18 वर्ष उम्र होने के बाद बाइक और कार के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिर्फ बाइक के लिए लाइसेंस बनवाने पर कम पैसे लगते हैं। वहीं अगर कार बाइक दोनों के लिए लाइसेंस बनवाते हैं तो इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
हैदराबाद में गत्तीपल्ली शिवलाल नामक देश के पहले बौने व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। गत्तीपल्ली शिवलाल ने कहा, "मैं 42 साल का हूं। मैंने 120 ड्राइविंग स्कूल में सिखने के लिए आवेदन दिया पर मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं दिव्यांग लोगों के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता हूं।"
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने जैसी 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को रिन्यू कराया आसान हो जाएगा।
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
हरियाणा में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपियों को वृद्धावस्था पेंशन, शारीरिक अशक्तता पेंशन और ड्राइविंग लाइसेंस व हथियार रखने का लाइसेंस जैसी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
रेल यात्रा के दौरान अब यात्री डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखा कर भी आरक्षित श्रेणी में सफर कर सकते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहे हैं।
पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है।
देश के हर राज्य में डीएल बनवाने के लिए अगल अलग फीस अदा करनी होती है। जैसा दिल्ली में डीएल बनवाने के लिए महज 60 रुपए अदा करने होते हैं उसी तरह हर राज्य ने अपने हिसाब से इसकी फीस निर्धारित कर रखी है। जानिए डीएल बनवाने की राज्यवार फीस क्या है?
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