परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
दिल्ली में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है।
मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, ड्राइविंग स्किल टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य योग्य/प्रतिभाशाली ड्राइवरों को तैयार करना है।
अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाने को लेकर परेशान हैं और आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है।
पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होने वाला है। अगर आपको यह पता लगे कि आप अब बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है तो आपको शायद यकीन नही होगा लेकिन यह सच में होने वाला है।
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बयान दिया है कि देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।
सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के इरादे से बस, ट्रक एवं माल ढुलाई के अन्य वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस पाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत को समाप्त करने का निर्णय किया है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी।
जरा सोचें कि आप सड़क पर अपने वाहन के साथ घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने वाहन के दस्तावेज इत्यादि घर पर भूल गए हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता होगी कि यातायात पुलिस का कोई सिपाही आपको ना रोक ले, क्योंकि आपको चालान कटने का डर होगा या फिर आपको हो सकता है कि कुछ रिश्वत खिलानी पड़े।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एक ही व्यक्ति को विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कई लाइसेंस जारी करने पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस तैयार कर रही है।
ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट (आरसी) को भौतिक रूप से साथ रखने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए सरकार ने....
कॉलेज छात्रों को अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अथॉरिटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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