न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि पिता के दावे के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण तत्व यह था कि उन्हें अपनी बेटी द्वारा अपने 'स्त्रीधन' की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।
यह बिल बाल विवाह और दोनों पक्षों की सहमति के बिना विवाह की रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसमें कहा गया है कि इससे बहुविवाह पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही विधवाओं को उत्तराधिकार के अधिकार और अन्य लाभों का दावा करने की अनुमति मिलेगी।
Woman Maintenance Case: कर्नाटक हाईकोर्ट में एक तलाक का मामला सामने आया जिसमें तलाक ले रही महिला ने अपने पति से गुजारे भत्ते के लिए 6 लाख रुपये की मांग की। मेंटिनेंस की इतनी रकम सुनकर जज भी हैरान रह गईं। फिर जो जवाब उन्होंने दिया उसे सुन लाखों लोगों ने उनका समर्थन किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसे क्रूर व्यवहार नहीं कहा जा सकता। शख्स ने 14 साल पहले मुरादाबाद की फैमिली कोर्ट में पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की थी।
क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच काफी ज्यादा लड़ाई-झगड़े होने लगे हैं? अगर हां, तो आप कुछ रिलेशनशिप टिप्स को फॉलो कर अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं।
लड़की के पिता का आरोप है कि शहर काजी ने उसकी शादीशुदा बेटी का बिना तलाक हुए दूसरा निकाह करवा दिया। जबकि वह दो बच्चों की मां भी है।
एक महिला ने तलाक के बाद एक पार्टी रखी जिसका नाम उसने 'Divorce Mubarak' रखा। इसमें डांस करती महिला का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
एक कपल की शादी मात्र तीन मिनट ही टिक पाई। जिसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया। अब इस तलाक के पीछे क्या वजह थी, आइए इस बारे में आपको बताते हैं।
यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की खूबसूरत बेटी और दुबई की शहजादी ने अपने पति को दुनिया का सबसे प्यारा तलाक देकर हंगामा मचा दिया है। इंस्टाग्राम पर तलाक देते उन्होंने लिखा-"मेरे प्यारे पति, आप दूसरे सहयोगियों के साथ व्यस्त रहते हैं। इसलिए मैं आपको तलाक देती हूं। आप अपना ध्यान रखना" आपकी पूर्व पत्नी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
जापान में तलाक के मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में बच्चों की देखभाल सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जापान की संसद ने नागरिक संहिता में बड़ा संशोधन पारित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना संस्कारों या रस्मों के हुए विवाह को हिंदू विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह एक जरूरी संस्कार और पवित्र बंधन है जिसका भारत के समाज में काफी महत्व है।
मामला पति-पत्नी के तलाक से जुड़ा है। जब दोनों का तलाक हो गया तो लड़की के पिता उसे ससुराल से लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान पिता अपने साथ ढोल-बाजे वालों को भी साथ लाए थे।
दंपती की शादी 1992 में हुई थी और फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार कर दिया था। महिला के पति ने तलाक का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का गुस्सैल और अशांत स्वभाव है तथा वह कम से कम सात बार उसे छोड़कर चली गई।
महिला के पति की ओर से कहा गया कि उसकी पत्नी जान-बूझकर उसके साथ नहीं रहना चाहती और उस पर माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने कहा कि महिला ने बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति को छोड़ दिया है और वह किसी तरह की भरण-पोषण राशि पाने की हकदार नहीं है।
'कुमकुम भाग्य' फेम अभिषेक मलिक और सुहानी चौधरी का शादी के दो साल बाद ही तलाक हो गया है। अपने पति संग तलाक लेने पर अभिषेक मलिक के बाद सुहानी चौधरी का पहला रिएक्शन सामने आया है। एक्ट्रेस ने सेपरेशन को लेकर भी खुलासा किया है।
असम सरकार ने मुसलमानों के विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने इस 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया।
पत्नी के तलाक मांगे जाने पर पति ने उससे द्वारा दान की गई किडनी वापस मांग ली। उसने कहा कि अगर वह किडनी वापस ना करे तो उसे 1.2 मिलियन पाउंड की रकम दे। भारतीय रुपयों में यह 12 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होंगे।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बेटी और दामाद ईशा देओल और भरत तख्तानी अब अलग हो गए हैं। शादी के 12 साल बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। वैसे दोनों के बीच पहले भी एक बार दूरियां आई थीं, जिसका जिक्र ईशा ने अपनी किताब में किया था।
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