दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने उसपर रोक लगा दी थी। आज हाई कोर्ट उनकी जमानत पर फैसला सुनाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए कल का दिन अहम है। दिल्ली हाई कोर्ट आज यानी मंगलवार को केजरीवाल की जमानत को लेकर फैसला सुनाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत गैर कानूनी है। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। इसी आदेश को हाईकोर्ट में ईडी ने चुनौती दी और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। इसके बाद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी लेकिन उन्हें रिहाई नहीं मिली है। अब हाई कोर्ट 25 जून को ईडी की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। क्या उसके बाद वे जेल से रिहा हो जाएंगे?
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे दिन चली सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक केजरीवाल के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है।
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के हेमंत सोरेन को भी सीएम रहते गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों और मुंबई में भी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई की रोक की मांग की।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि केजरीवाल जांच और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म की कंपनी फेसबुक, एक्स और यूट्यूब से भी इस वीडियो को हटाए जाने का निर्देश दिया है।
राजधानी दिल्ली में यमुना के डूब क्षेत्र के पास स्थित एक शिव मंदिर को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पुराने आदेश को ही बरकरार रखा है।
दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति नहीं करने के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा की सरकार से जवाब देने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने नागा साधुओं से अपेक्षा के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं। उन्हें सांसरिक मोह से विमुक्त जीवन जीना होता है। इसलिए, अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्व चाहना उनके विश्वास और व्यवहार के खिलाफ है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उन पर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
कलानिधि मारन दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ दिनों पहले के आदेश को चुनौती देंगे। मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज ने अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श के बाद फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।
डीपफेक तकनीक के नियमों में अनदेखी के खिलाफ इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत चायिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। ईडी और सीबीआई दोनों ने हाई कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चार दिन का समय दिया है।
इस अनोखे मामले जस्टिस सी हरि शंकर ने टिप्पणी की, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बनेंगे। हालांकि शुक्र है कि यह ईश्वरीय शक्ति का मामला प्रतीत होता है।" कोर्ट ने उस व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया के जमानत मामले में आज हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई को जारी किया गया है।
अरविंद केजरीवाल पहले भी अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता चुके हैं और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर चुके हैं। अब तक कोर्ट से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है।
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