एडल्ट स्टार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब यूएस कोर्ट ने स्टॉर्मी डेनियल्स को कानूनी फीस के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प को 120,000 डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्म समर्पण भी कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति के इस संभावित कदम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। शहर की पुलिस ने ट्रंप टॉवर के इर्द गिर्द बैरियर भी लगा दिए हैं।
यूक्रेन के एक धर्मगुरु ने अपने ही देश के खिलाफ ऐसा अधर्म कर डाला कि यह बात पूरे देश को नागवार गुजरी। इसके बाद इस धर्मगुरु को अदालत के आदेश पर घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। आरोप है कि इस धर्मगुरु ने यूक्रेन पर रूस के हमले को बिल्कुल सही ठहराया है। इसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आग बबूला हो गए।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 2016 में एक एडल्ट स्टार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने 24 घंटे में 40 लाख डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ‘पीटीआई‘ के अध्यक्ष खान ने गोलरा, बारा काहू, रमना, खन्ना और सीटीडी थानों में उनके खिलाफ दर्ज सात मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की। खान की ओर से याचिकाएं दायर करने वाले अधिवक्ता सलमान सफदर ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उन्हें ‘अपूरणीय क्षति‘ होगी।
UP civil court stenographer Grade III Exam Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2023 के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड- III के लिए स्टेज II परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने IPC के सेक्शन 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।
ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
इस कारण कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए बतौर मुआवजा से राशि देने को लेकर आदेश जारी किया गया है, क्योंकि महिला ने अपने पूरे वैवाहिक जीवन यानि 25 साल तक घरेलू कामकाज संभाला और इसके बदले महिला ने एक पैसा नहीं लिया।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में बताया कि आफताब पूनावाला ताज होटल का ट्रेंड शेफ रह चुका है और उसे पता था कि मांस को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। उसने हत्या में अपना शातिर दिमाग लगाया था।
मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड में भेज दिया था। आज 5 दिन की रिमांड के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया था, जहां उन्हें और 2 दिन की रिमांड में भेज दिया गया।
यूपी विधानसभा में अदालत लगी और 6 पुलिसवालों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक दिन की सजा सुनाई। इन पुलिसवालों को आधी रात तक जेल में बंद रहना पड़ेगा।
मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के एक दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सत्येंद्र जैन, जो इस समय जेल में हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने भी उनके साथ इस्तीफा दे दिया था।
कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई एवं पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका को खारिज कर उसे बड़ा झटका दे दिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल बढ़ गई है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ़ रही है। दरअसल इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और 4 मार्च को दोपहर 2 बजे एकबार फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली समेत पूरे देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप के नेताओं का कहना है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक बदला लेने के लिए की गई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्टी की अवमानना मामले में जमानत मिल गई है। वह सोमवार को स्वयं पेश होने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। खान ने कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं। वह शाम करीब साढ़े पांच बजे लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद लाहौर की अदालत ने खान को जमानत दे दी।
वह शख्स जो उस समय करीब 20 साल का था, उसने साइकिल से उस लड़की का पीछा किया और उसे कई बार 'आजा आजा' कहकर छोड़छाड़ की थी। इस मामले में कोर्ट ने इसे शोषण करार दिया और उस शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी माना है।
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