उपभोक्ताओँ के हितों के सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित कर लिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक का मकसद उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन करना है। साथ ही इसमें भ्रामक विज्ञापनों से निपटने का भी प्रावधान होगा।
डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग के बीच उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने आज कहा कि प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नियम बनाकर इस क्षेत्र का विनियमन किया जा सकता है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देने पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित रखना व PDS का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
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