एक कस्टमर किराना दुकान से पतंजलि की मैगी नूडल्स खरीदी। जब कस्टमर ने मैगी को पानी में उबालने के लिए डाला तो मैगी में से कीड़े निकलकर पानी में तैरने लगे। कस्टमर ने इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर फोरम में की है।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक शख्स ने 11 साल बाद एक केस में जीत हासिल की है। दरअसल, शख्स ने 11 साल पहले एक जूता खरीदा था, जिसकी सोल दो दिन में ही उखड़ गई थी। इसके लिए पीड़ित ने 11 साल तक केस लड़ा और अब जाकर उसे न्याय मिला है।
एक महिला के कपड़े सिलने में बुटीक को गड़बड़ी करना भारी पड़ गया। अब कंज्यूमर फोरम ने बुटीक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला...
हरिहरन बाबू नाम के शख्स ने वैन ह्यूसेन कंपनी की जींस खरीदी थी और 3 महीने बाद उन्होंने पाया कि उनकी जींस का रंग फीका पड़ गया था और उसने अपना असली कलर खो दिया था।
कुछ साल पहले एक बुजुर्ग ट्रेन से कूद गया था क्योंकि उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई थी। उपभोक्ता फोरम ने अप आदेश दिया है कि रेलवे को अब बुजुर्ग को 35,000 रुपये का दंड देना होगा। जानें पूरी खबर-
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अगुवाई वाली बेच द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। दरअसल कंज्यूमर फोरम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए दोबारा इस मामले को कंज्यूमर फोरम भेज दिया गया है।
अब किसी कंपनी के खिलाफ खराब सर्विस को लेकर ग्राहक सीधे उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं।
एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सेवाओं में कमी का दोषी माना है। यह मामला ATM से पैसा नहीं निकलने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसा कटने से जुड़ा है।
SBI को कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह से ग्राहक के खाते से पैसे नहीं काट सकते, साथ में SBI पर जुर्माना भी ठोका है
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