लोकसभा ने शनिवार को 'कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020' को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है।
कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर और हेड (एमएंडए) अकीला अग्रवाल ने कहा कि नए नियम एनसीएलटी पर बोझ कम करेंगे। कंपनियां केंद्र सरकार के पास आवेदन कर अपने कारोबार को बंद कर सकेंगी।
कंपनी कानून के तहत कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को दी जाने वाली सालाना रिटर्न और वित्तीय जानकारियों के लिए समयसीमा को एक माह बढ़ा दिया गया है।
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