CCI ने WhtasApp पर भारी जुर्माना लगा दिया है। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप की पैरेंट कंपनी पर CCI ने जुर्माना लगाते हुए सख्त निर्देश भी जारी किया है। रेगुलेटर ने मेटा को ऐप के इंटरफेस में बदलाव करने का निर्देश दिया है।
सीसीआई के आदेश के मुताबिक, मेटा और व्हाट्सऐप को प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों को हल करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है।
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की शिकायत के बाद दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया था। सीसीआई की जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियां अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त हैं जिसमें कुछ भागीदार रेस्टोरेंट को कथित रूप से तरजीह देना भी शामिल है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर CCI के नियम तोड़ने के बड़े आरोप लगे हैं। दोनों लीडिंग प्लेटफॉर्म पर एंटी ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया गया है।
Samsung, Xiaomi, Vivo जैसे ब्रांड्स की भारत में मुश्किल बढ़ने वाली है। इन ब्रांड्स पर ई-कॉमर्स कंपनियों Amazon और Flipkart के साथ मिलकर एंटी-ट्रस्ट नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 14,25,79,161 इक्विटी शेयरों की सदस्यता को मंजूरी दे दी है।
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है।
देश में 97% मोबाइल यूजर्स एंड्राॅयड फोन चलाते हैं। गूगल के फैसले के बाद अब इन्हें अपनी मर्जी का डिफाल्ट सर्च इंजन चुनने का विकल्प मिलेगा। नया एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट खरीदने पर एक च्वॉइस स्क्रीन दिखेगी, जिसके जरिए पसंदीदा सर्च इंजन चुन सकेंगे।
सीसीआई का आदेश 19 जनवरी 2023 से प्रभावी होने वाला है और उसने इसके एक महीने पहले एनसीएलएटी में अपील कर दी थी, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली थी। यहां जानिए क्या है पूरा मामला?
Google challenges Android Antitrust Ruling in Supreme Court: दुनिया की जानी-मानी कंपनी गूगल ने भारत के एंटीट्रस्ट वॉचडॉग के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अमेरिकी कंपनी को मार्केट में एंड्राइड उपकरणों को बदलावों के साथ लाने पर मजबूर किया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने जानकारी देेते हुए कहा कि आयोग की ओर से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण में बदलाव लाने का भी निर्देश दिया है।
मेकमाईट्रिप-गोइबिबो (एमएमटी-गो) पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त करते कहा, आप अब अचानक उठे और आदेश को चुनौती दे रहे हैं।
NCLAT ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच निवेश सौदे के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया गया है साथ ही साथ 200 करोड़ रुपए जुर्माने को भी बरकरार रखा है और कंपनी को भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय दिया है।
सीसीआई ने हालांकि अपने आदेश में कहा था कि वह रेस्तरां भागीदारों को तरजीही देने और सभी मंचों पर मूल्य को तय करने जैसे समान पहलुओं की जांच करेगा।
सीसीआई ने 57 पन्नों का आदेश जारी करते हुए अमेजन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे स्टेटमेंट दिए हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बीयर बनाने वाली तीन कंपनियां यूबीएल, एसएबी मिल्लर इंडिया लिमिटेड जिसका नाम अब एनहेयूजर बुश इन्बेव इंडिया लिमिटेड (एबी इनबेव) है
कंपनी के मुताबिक इस कदम का मकसद किसी भी गोपनीय जानकारी को गैरकानूनी रूप से बाहर आने से रोकना है।
गूगल ने इस तरह के रिपोर्ट के बीच कहा है कि एंड्रॉयड ने मोबाइल उपकरणों को और अधिक किफायती बनाकर लाखों भारतीयों को इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम बनाया है।
जांच के बाद जारी अपने आदेश में सीसीआई ने मारुति को इस तरह के कृत्यों से दूर रहने का निर्देश दिया और 60 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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