नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
CBDT ने कहा है कि जो विदेशी 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं। अब उनके लिए आधार कार्ड जरूरी है।
CBDT ने यह स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
कर चोरी करने वाली मुखौटा कंपनियों के खिलाफ घेरा कसने के बीच CBDT ने अधिकारियों से फर्जी ढंग से LTCG का लाभ उठाने वाली इकाइयों पर शिकंजा कसने को कहा है।
CBDT ने इनकम टैक्स विभाग से गंभीरता से टैक्स संग्रहण की निगरानी करने को कहा है। चालू वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है और टैक्स संग्रहण अभी लक्ष्य से पीछे है।
विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्लीनमनी के तहत आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में 230 से अधिक सर्वे किए हैं। 250 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है।
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों का कारोबार सालाना 50 करोड़ रुपए से कम है, वे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (PoEM) नियम के दायरे में नहीं आएंगी।
आयकर विभाग 20,000 रुपए व इससे अधिक राशि की ऋण जमाओं के चुनिंदा मामलों में जांच कर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।
CBDT ने कहा है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।
CBDT ने IT विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत टैक्सपेयर्स को कोई धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस न दिया जाए।
इनकम टैक्स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे ईमानदार टैक्सपेयर्स के साथ पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आएं।
चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुए सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों को TDS सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
जिन कंपनियों का कारोबार 2016-17 अथवा बाद के वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो जाता है तो भी उन्हें 25% की दर से ही टैक्स देना होगा।
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