सीबीडीटी ने 2009-10 और 2014-15 के बीच किसी वर्ष के लिए लंबित आयकर रिटर्न (ITR) तथा रिफंड के निपटान के लिए 31 अगस्त तक की समय समयसीमा तय की है।
50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले अमीरों को वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फार्म में यह भी बताना होगा कि उन्हें जमीन, भवन व आभूषण संपत्तिया कितने की खरीदी।
आयकर विभाग वेतनभोगी करदाताओं के लिए एलटीए या एलटीसी के संदर्भ में टैक्स छूट का दावा करने को लेकर नया फॉर्म लाया है, जिसे भरना अनिवार्य होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।
आयकर विभाग अधिक टीडीएस कटौती के मामले में रिफंड में देरी होने पर अब उसमें ब्याज भी जोड़ेगा। टैक्स कटौती करने वाले के खिलाफ भविष्य में विवाद नहीं करेगा।
पनामा पेपर्स मामले से उठी बहस के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीयों द्वारा विदेशों में अपने निवेश की सूचना देने में देरी पर आज चिंता जताई।
करदाताओं की शिकायतों के निवारण को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नई प्रणाली अपनाई है।
सरकार की ओर से बनाई गई एक समिति ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर 6 से 8 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इस टैक्स को ‘इक्वलाइजेशन लेवी’ नाम दिया गया है।
CBDT ने कहा है कि उन आयकरदाताओं से सीधी कर मांग की रोक है,जिनका TDS काट लिया गया है, लेकिन कटौती करने वाले ने इसे जमा नहीं कराया है।
टैक्सपेयर्स की रिफंड-संबंधी बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर सीबीडीटी ने सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नया निर्देश जारी किया है।
सीबीडीटी ने कहा है कि पिछले साल 2015 के दौरान करीब 40 लाख नए टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया है और इनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है।
अति धनाढ्य और उच्च आयवर्ग के लोगों द्वारा इनकम टैक्स चोरी पर नजर रखने के लिए इनकम टैक्स विभाग आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की शिकायतों के बाद एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करना आसान है।
आयकर विभाग इस महीने के आखिर तक छोटे करदाताओं को लगभग 1,148 करोड़ रुपए मूल्य के 64,000 रिफंड जारी करेगा।
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स-पेयर्स के बीच ईमेल के बीच पत्र व्यवहार को मान्यता दे दी। बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
आने वाले दिनो में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप बना रहा है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए किया जा सकेगा।
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