कल रात की घटना के बारे में कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टरों को बचाने में पुलिस फोर्स ने जान लगा दी लेकिन जिन डॉक्टरों ने कल रात भीड़ के तांडव को देखा, उन्होंने कहा कि पुलिस तो कहीं थी ही नहीं।
कोलकाता रेप-मर्डर केस से जुड़ी कई याचिकाओं पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान ममता सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस बारे में कहा कि उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए परामर्श किया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान हुई हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों की वापसी को फिर से सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा के मामले सामने आए। इसी को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये निर्देश दिए।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। बता दें कि हाई कोर्ट ने ये आदेश एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर दिया है।
बीते दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होने जा रहे हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। इस बीच अब जेपी नड्डा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन्हें मंजूर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट पर चुनाव आगे बढ़ाए जाने की अपील है। यहां रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी। कोर्ट ने हिंसा पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है।
2016 में हुए इस घोटाले में सीबीआई ने जांच के दौरान कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और सभी भर्तियां रद्द कर दी हैं। कुल 24,00 लोगों की भर्ती रद्द की गई है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई करेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य को हर प्रकार की सहायता करने की आवश्यकता है।
अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि मैं पूरी तरह से भ्रष्ट वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूं। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे ईमानदारी से पूरा करने का मैं हरसंभव प्रयास करूंगा।
संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख ने कल सीबीआई से बचने के लिए कोशिश की था लेकिन एजेंसी ने उसका प्लान कामयाब नहीं होने दिया। आइए जानते हैं कैसे सीबीआई ने शाहजहां की पूरी प्लानिंग को फेल किया।
ED की पेटिशन पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नही किया था। इस बात पर अब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
सुप्रीम कोर्ट शेख शाहजहां मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद अदालत में मौजूद लोगों से कहा कि मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया है। अब मैंने कुछ और करने का फैसला किया है।
संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए दुराचार के आरोपों की जांच CBI या SIT से करवाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति को इस समस्या का मूल कारण बताया जा रहा है उसे अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है और वह कानून तोड़कर भागा हुआ है।
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